HomeWages

Basic Minimum Wages for Central Sphere Workers Revised केन्‍द्रीय क्षेत्र कामगारों की बुनियादी न्‍यूनतम मजदूरी संशोधित

Basic Minimum Wages for Central Sphere Workers Revised केन्‍द्रीय क्षेत्र कामगारों की बुनियादी न्‍यूनतम मजदूरी संशोधित 

Press Information Bureau 

Government of India
Ministry of Labour & Employment
30-August-2016 18:05 IST
Basic Minimum Wages for Central Sphere Workers Revised 

Minimum Wages to be Rs.350/- Per Day for Unskilled Non-Agricultural Workers for ‘C’ Category Areas 

Shri Arun Jaitely, the Union Finance Minister, the Union Minister of State(IC) for Labour and Employment Shri Bandaru Dattatreya and Shri Piyush Goyal, Union Minister of State (IC) for Power, Coal and New & Renewable Energy & Mines had a joint Press conference here today on charter of demands of the Central Trade Unions. 
The Minister of State for Labour and Employment (I/C) has held meetings with Central Trade Union leaders wherein detailed discussions were held in regard to their charter of demands. Thereafter, the issues were discussed by the Inter- Ministerial Committee headed by the Finance Minister. The following decisions have been taken by the Government: 
1. The Bonus Amendment Act will be implemented strictly. The Central Government will pay Bonus for the years 2014-15 and 2015-16 based on revised norms. A government notification in this regard is being issued immediately. 
2. The Central Government will take necessary steps to resolve the cases pending in High Courts/Supreme Court with regard to payment of Bonus. 
3. It has been decided that, based on the deliberations in the meeting of the Minimum Wage Advisory Board under the Chairmanship of Minister for State for Labour and Employment (I/C) for revising the basic minimum wages for central sphere, the Government has decided to fix the minimum wages at Rs.350/- per day for unskilled non-agricultural workers for ‘C’ category areas keeping in view the modalities of fixing minimum wages. 
4. The registration of the contract workers and their staffing agencies is mandatory as per law and states will be advised to strictly implement the same. Erring contractors will face appropriate action for any violation in this regard. 
5. The issue of giving social security benefit to the unorganised sector (eg., Anganwadi, Mid-day meal, Asha volunteers etc.) will be examined by a committee which will give its report at the earliest. 
6. Advisories will be issued to all the States Governments to ensure that registration of Trade Unions takes place within 45 days. 
7. The Central government has reiterated its commitment towards tripartite consultation process. 
8. Sector specific meetings will be held to resolve issues relating to respective industries. 
Later interacting with media Shri Bandaru Dattatreya appealed to Trade Unions to reconsider their call for strike, in national interest. 
*****

पत्र सूचना कार्यालय 
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 
30-अगस्त-2016 19:46 IST

केन्‍द्रीय क्षेत्र कामगारों की बुनियादी न्‍यूनतम मजदूरी संशोधित 

‘सी’ वर्ग क्षेत्रों के लिए अकुशल गैर-कृषि कामगारों के लिए न्‍यूनतम मजूदरी 350 रुपये प्रतिदिन तय 


वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, श्रम एवं रोजगार राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय और बिजली, कोयला तथा नई एवं नवीकरणी ऊर्जा तथा खान राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री पीयूष गोयल ने ट्रेड यूनियनों के मांग पत्र पर आज यहां एक संयुक्‍त प्रेसवार्ता की। 

श्रम एवं रोजगार राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) ने आज ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक की और उनके मांग पत्र पर विस्‍तार से चर्चा की। उसके बाद मुद्दों पर अंतर-मंत्रालयी समिति में चर्चा की गई, जिसकी अध्‍यक्षता वित्त मंत्री ने की। उक्‍त बैठक में जो निर्णय लिये गये वे इस प्रकार हैं-

1. बोनस संशोधन अधिनियम को सख्‍ती से लागू किया जायेगा। केन्‍द्र सरकार वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए संशोधित नियमों के आधार पर बोनस का भुगतान करेगी। इस संबंध में सरकारी अधिसूचना फौरन जारी की जायेगी। 

2. बोनस के भुगतान के संबंध में उच्‍च न्‍यायालयों/ सर्वोच्‍च न्‍यायालय में लम्बित मामलों को हल करने के लिए केन्‍द्र सरकार आवश्‍यक कदम उठायेगी। 

3. केन्‍द्रीय क्षेत्र के कामगारों की बुनियादी न्‍यूनतम मजूदरी में संशोधन के लिए श्रम एवं रोजगार राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) की अध्‍यक्षता में न्‍यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की बैठक में जो चर्चा हुई थी, उसके आधार पर ‘सी’ वर्ग क्षेत्रों के अकुशल गैर-कृषि कामगारों के लिए न्‍यूनतम मजदूरी 350 रुपये प्रतिदिन तय की गई। इस संबंध में न्‍यूनतम मजदूरी तय करने के मानदंड को ध्‍यान में रखा गया। 

4. ठेके पर काम करने वाले कामगारों और ठेकेदार ऐजेंसियों का पंजीकरण कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है। राज्‍यों को सलाह दी गई है कि वे इसका कड़ाई से पालन करें। गलती करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जायेगी। 

5. आंगनवाड़ी, मध्‍याह्न भोजन, आशा स्‍वयंसेवक आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के मुद्दे पर एक समिति विचार करेगी और जल्‍द से जल्‍द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 

6. राज्‍य सरकारों को सलाह जारी की जायेगी कि वे ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। 

7. केन्‍द्र सरकार ने त्रिपक्षीय परामर्श प्रक्रिया के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

8. संबंधित उद्योगों के संदर्भ में मुद्दों को हल करने के लिए क्षेत्रवार बैठकों का आयोजन किया जायेगा।

बाद मे श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मीडिया से बात करते हुए ट्रेड यूनियनों से अपील की कि वे राष्‍ट्रहित में अपनी प्रस्‍तावित हड़ताल पर दोबारा विचार करें। 

***

COMMENTS

WORDPRESS: 0