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10वीं पास नहीं की तो जा सकती है, अनुकम्पा के आधार पर नौकरी का मामला

10वीं पास नहीं की तो जा सकती है नौकरी

सहारा न्यूज ब्यूरो
रेलवे में वर्षो पूर्व अनुकम्पा के आधार पर नौकरी मिली लेकिन शर्त पूरी नहीं होने की दशा में नौकरी जाने का संकट पैदा हो गया है. शर्त थी कि पांच वर्ष में दसवीं कक्षा की परीक्षा पास करनी है.

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नौकरी पाने वाले कुछ कर्मचारियों ने पांच वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी दसवीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं की. अब जोनल रेलवे उनकी नौकरी को लेकर क्या निर्णय करे. उसने इसका समाधान रेलवे बोर्ड से मांगा है जबकि रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय और डीओपीटी से समाधान मांगा है. इसके बाद ही ऐसे कर्मचारियों का भविष्य तय हो सकेगा. 
दरअसल छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में 1800 के ग्रेड पर लेबल-1एस श्रेणी बनायी गयी थी. इस श्रेणी में यह शर्त लगायी गयी थी कि आठवीं कक्षा पास व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी. लेकिन नौकरी मिलने के बाद उस व्यक्ति को पांच वर्ष की अवधि में दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी. 
इस नियम में यह जिक्र नहीं था कि यदि पांच वर्ष में भी उस व्यक्ति ने दसवीं कक्षा की परीक्षा पास नहीं की तो क्या होगा? नौकरी रहेगी या जाएगी. कुल मिलाकर इस श्रेणी में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दी गयी. पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद अब भी कुछ ऐसे कर्मचारी बच गये हैं, जिन्होंने दसवीं की परीक्षा पास नहीं की है.
इस बीच सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें आ गयीं और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में 1एस लेबल का जिक्र नहीं है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में 1800 के ग्रेड पे पर लेबल-1 श्रेणी बनायी गयी है. इसी के साथ यह तय किया गया है कि अब आठवीं कक्षा पास व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जाएगी. किसी भी दशा में नौकरी पाने वाले व्यक्ति को दसवीं कक्षा की परीक्षा पास करनी होगी.

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