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7वां वेतन आयोग – अर्जित, अर्द्धवेतन, संतान देखभाल छूट्टी (महिला एवं पुरूष के लिए), कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति छुट्टी नियम – सीसीएस छुट्टी नियम संशोधन अधिसूचना

7वां वेतन आयोग – अर्जित, अर्द्धवेतन, संतान देखभाल छूट्टी (महिला एवं पुरूष के लिए), कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति छुट्टी नियम – सीसीएस छुट्टी नियम संशोधन अधिसूचना 

7th-cpc-leave-amendments-notification-gsr-1209-e

सं. 897] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 14, 2018/अग्रहायण 23, 1940
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018
सा.का.नि. 1209(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्‌ केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्‌ :-
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) (चौथा संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियम, 1972 में,
(अ) नियम 28 के उपनियम (1) के खंड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्‌:-
“(क) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी से भिन्न2) जो प्रावकाश विभाग में कार्य कर रहे हैं के छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन पांच दिनों की दो किश्तों में अर्जित छुट्टी अग्रिम में जमा की जाएगी।
(ख) किसी ऐसे वर्ष के संबंध में जिसके लिए कोई सरकारी सेवक अवकाश के एक भाग का उपभोग कर लेता है तो वह पूर्ण अवकाश दिनों में से उपभोग नहीं किए गए अवकाश दिनों के बीस दिन के अनुपात में अतिरिक्त अर्जित छुट्टियों का हकदार होगा, परंतु एक कलैंडर वर्ष में जमा की गई कुल अर्जित छुट्टी तीस दिन से अधिक नहीं होगी।
(ग) यदि, किसी वर्ष में किसी सरकारी सेवक ने कोई अवकाश नहीं लिया है, तो अर्जित छुट्टी खंड (क) और (ख) के बजाए नियम 26 के अनुसार होगी।”;
(आ) नियम 29 के उपनियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌:-
“(1) प्रत्येक सरकारी सेवक (मिलिट्री अधिकारी और प्रावकाश विभाग में कार्यरत सरकारी सेवक से भिन्न) के अर्द्धवेतन छुट्टी खाते में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन दस दिनों की दो किश्तों में अग्रिम में अर्द्धवेतन छुट्टी जमा की जाएगी।”
(इ) नियम 43-ग,-
(क) के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखत उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌:-
“(1) इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को अपने दो ज्येष्ठ जीवित बालकों की देखभाल के लिए चाहे वह पालनपोषण के लिए हो अथवा उनकी किसी भी जरुरत जैसे कि शिक्षा, बीमारी और ऐसी ही अन्य जरुरत के लिए उसके संपूर्ण सेवाकाल में छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम सात सौ तीस दिनों की संतान देखभाल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है।”
(ख) उपनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌:-
(3) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को संतान देखभाल की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्‌:-
(i) यह किसी कलैंडर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत की जाएगी;
(ii) एकल महिला सरकारी सेवक की दशा में एक कलैंडर वर्ष में तीन बार में छुट्टी को प्रदान करने को एक कलैंडर वर्ष में छह बार तक बढ़ाया जायेगा;
(iii) कतिपय विशेष परिस्थितियां जिसमें छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी परिवीक्षार्थी को संतान देखभाल छुट्टी देने के बारे में संतुष्ट हो, को छोड़कर सामान्तया परिवीक्षा के दौरान स्वीकृत नहीं की जाएगी परंतु अवधि जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की जाती हो, न्यूनतम हों।
(iv) संतान देखभाल छुट्टी एक साल में पांच दिन से कम की अवधि के लिए नहीं प्रदान की जाएगी
‘(4) संतान देखभाल छुट्टी के दौरान, महिला सरकारी सेवक और एकल पुरुष सरकारी सेवक को पहले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के सौ प्रतिशत, लेकिन अगले तीन सौ पैंसठ दिन के लिए वेतन के अस्सी प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा’
स्पष्टीकरण : एकल पुरुष सरकारी सेवक से – एक अविवाहित या विधुर या परित्यक्त सरकारी सेवक अभिप्रेत है
(ई) नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌
‘44- कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति (डब्ल्यू आर आई आई एल):-
यह किसी सरकारी सेवक (चाहे स्थायी हो या अस्थायी), जो ऐसी बीमारी या क्षति से पीड़ित है कि जो उसकी शासकीय कर्तव्यों के पालन के कारण हुई है या गम्भीर हुई है या उसकी शासकीय स्थिति के परिणामस्वरुप हुई है को निम्नलिखित शर्तों पर, इन नियमों के नियम 19 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी जो छुट्टियां प्रदान करने के लिए सक्षम है, द्वारा कार्य से संबंधित बीमारी और क्षति छुट्टी (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात्‌ डब्ल्यूआरआईआईएल कहा गया है) प्रदान की जा सकेगी, अर्थात्‌ 
(1) डब्ल्यूआरआईआईएल के कारण अस्पताल में भर्ती होने की संपूर्ण अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूर्ण वेतन और भत्ते प्रदान किए जाएंगे।
(2) अस्पताल में भर्ती के पश्चात्‌, डब्ल्यूआरआईआईएल निम्न प्रकार शासित होगी:
(क) एक सरकारी कर्मचारी (मिलिट्री अधिकारी से भिन्नल)- को अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते और उक्त छह माह की अवधि के पश्चात्‌ बारह माह के लिए आधा वेतन दिया जाएगा । अर्द्धवेतन अवधि को कर्मचारी छुट्टी खाते से विकलित अर्द्धवेतन छुट्टी के दिनों की तत्स्थानी संख्या के साथ पूर्ण वेतन में परिवर्तित किया जा सकेगा। 
(ख) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के लिए – अस्पताल में भर्ती के परे अव्यवहित छह माह के लिए पूर्ण वेतन और भत्ते, और केवल अगले चौबीस माह के लिए पूर्ण वेतन।
(ग) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों की पंक्ति से नीचे के कार्मिकों के लिए- पूर्ण वेतन और जिनकी अवधि के संबंध में कोई सीमा नहीं है।
(3) ऐसे व्यक्तियों की दशा में जिन पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 लागू होता है को डब्ल्यूआरआईआईएल के अधीन संदत्त छुट्टी वेतन की रकम में से अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर की रकम घटा दी जाएगी। 
(4) जब कर्मचारी डब्ल्यूआरआईआईएल पर है उस अवधि के दौरान कोई अर्जित छुट्टी या अर्द्धवेतन छुट्टी जमा नहीं होगी।’
(उ) नियम 45 और 46 का लोप किया जाएगा
[फा. सं. 11020/01/2017-स्था.(एल)]
ज्ञानेन्द्र देव त्रिपाठी,संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (I), तारीख 8 अप्रैल, 1972 में अधिसूचना सं का.आ. 940 तारीख 15 मार्च, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए:-

क्र. स.

अधिसूचना संख्‍यांक

तारीख

सा.का.नि. सं.


सा.का.नि.
तारीख

1.

16(3)-
ई.IV(ए)/71

11.1.1972

2724

4.11.1972

2.

4(7)-
ई.IV(ए)/72

30.4.1973

1399

19.5.1973

3.

5(15)-
ई.IV(ए)/73

13.7.1973

821

14.8.1973

4

14(10)-
ई.IV(ए)/73

11.6.1974


आसानी से उपलब्ध नहीं

5.

5(8)-
ई.IV(ए)/73

19.7.1974

818

3.8.1974

6.

14(8)-
ई.IV(ए)/74

22.11.1974

1242

23.11.1974

7.

16(3)-
ई.IV(ए)/74

20.12.1974

1374

28.12.1974

8.

16(5)-
ई.IV(ए)/74

11.4.1975

526

26.4.1975

9.

16(8)-
ई.IV(ए)/74

26.5.1975

686

7.6.1975

10.

4(1)-
ई.IV(ए)/74

24.6.1975

834

12.7.1975

11.

16(8)-
ई.IV(ए)/74

20.9.1975

2876

27.12.1975

12.

5(07)-
ई.IV(ए)/75

2.12.1975

287

27.12.1975

13.

5(16)-
ई.IV(ए)/73

15.1.1976


आसानी से उपलब्ध नहीं

14.

16(6)-
ई.IV(ए)/73

31.7.1976

1184

14.8.1978

15.

16(3)-
ई.IV(ए)/76

7.10.1976

1587

13.11.1976

16.

4(9)-



ई.
IV(ए)/76

14.3.1977

611

14.5.1977

17.

14(11)-
ई.IV(ए)/76

12.9.1978

1159

23.9.1978

18.

14025/1/78-
ई.IV(ए)

4.10.1978

1255

15.9.1979

19.

13024/1/76-
ई.IV(ए)

29..8.1979

1150

15.9.1979

20.

11022/1/77-
ई.IV(ए)

21.11.1979

1422

1.12.1979

21.

14018/1/80-
एलयू

21.11.1980

1260

13.12.1980

22.

16(19)-
ई.IV(ए)/76

31.12.1980

263

24.11.1981

23.

11012/2/80-
स्था.(एल)

24.8.1981

811

5.9.1981

24.

14028/9/1980-
स्था.(एल)

1.10.1981

927

7.10.1981

25.

14025/9/80-
स्था.(एल)

16.4.1982

423

8.5.1982

26.

13023/2/81-
स्था.(एल)

16.4.1983

430

4.6.1983

27.

14028/8/182-
स्था.(एल)

27.7.1983

489

13.8.1983

28.

131023/2/81-
स्था.(एल)

12.10.1983

804

5.11.1983

29.

14028/6/81-
स्था.(एल)

17.10.1973

350

24.3.1983

30.

13015/11/82-
स्था.(एल)

25.5.1984

566

9.6.1984

31.

18011/3/80-
स्था.(एल)

12.7.1984

788

28.7.1984

32.

14028/1/81-
स्था.(एल)

19.7.1984

817

4.8.1984

33.

14028/16/82-
स्था.(एल)

31.5.1985

558

15.6.1985

34.

13014/1/85-
स्था.(एल)

33.12.1985

1139

14.12.1985

35.

14028/19/86-
स्था.(एल)

9.12.1986

1072

14.12.1985

36.

13023/20/84-
स्था.(एल)

11.12.1986

1102

27.12.1986

37.

13014/1/87-
स्था.(एल)

17.6.1987

515

4.7.1987

38.

11012/1/85-
स्था.(एल)

23.6.1987

516

4.7.1988

39.

14028/18/86-
स्था.
(एल)

23.3.1988

260

9.4.1988

40.

11012/1/85-
स्था.
(एल)

6.6.1988

476

18.6.1988

41.

13012/12/86-
स्था.(एल)
 

10.3.1989

198

25.3.1989

42.

13026/2/90-



स्था.
(एल)

22.10.1990

55

26.1.1991

43.

11014/3/89-



स्था.

(
एल)


 

2.5.1991

303

18.5.1991

44.

11014/3/89-
स्था.(एल)

21.1.1992

49

8.2.1992

45.

13026/2/90-
स्था.(एल)

4.3.1992

119

14.3.1992

46.

13026/2/90-
स्था.(एल).


 

20.4.1993

225

8.5.1993

47.

13018/7/94-
स्था.(एल).


 

31.3.1995

317(
)

31.3.1995

48.

14028/10/91-
स्था.(एल)

8.8.1995

385

19.8.1995

49.

14028/4/91-
स्था.(एल)

18.9.1995

442

7.10.1995

50.

14015/2/97-
स्था.(एल)

31.12.1997

727(
अ)

31.12.1997

51.

13026/1/99-
स्था.(एल)

18.4.2002

149

27.4.2002

52.

13026/1/2002-
स्था.(एल)

15/16.1.2004

186

5.6.2004

53.

14028/1/2004-
स्था.(एल)

13.2.2006

47

4.3.2006

54.

13018/1/2004-
स्था.(एल)

31.3.2006

91

27.4.2006

55.

13023/3/98-
स्था.(एल)

26.10.2007

229

3.11.2007

56.

11012/1/2009-
स्था.(एल)

1.12.2009

170

5.12.2009

57.

13026/1/2010-
स्था.(एल)

12.5.2011

160

12.5.2011

58.

13026/1/2010-
स्था.(एल)

5.8.2011

601(
अ)

5.8.2011

59.

14028/1/2010-
स्था.(एल)

26.8.2011

646(
अ)

26.8.2011

60.

13018/4/2011-
स्था.(एल)

27.8.2011

648 (
अ)

27.8.2011

61.

13026/4/2011-
स्था.(एल)

26.12.2011

898 (
अ)

26.12.2011

62.

13026/3/2011-
स्था.(एल)

28.3.2012

255 (
अ)

28.3.2012

63.

13026/2/2010-
स्था.(एल)

29.3.2012

261 (
अ)

29.3.2012

64.

13026/5/2011-
स्था.(एल)

4.4.2012

283(
अ)

4.4.2012

65.

13026/4/2012-
स्‍था.(एल)

18.2.2014

96(
)

18.02.2014

66.

13026/4/2012-
स्‍था.(एल)

17.4.2014

286(
)

21.04.2014

67.

13018/6/2013-
स्था.(एल)

09.10.2014

711(
अ)

09.10.2014

68.

13026/2/2016-
स्था.(एल)

15.3.2017

251(
अ)

15.03.2017

69.

13023/1/2017-
स्था.(एल)

1.1.2018

08(
अ)

03.01.2018

70.

18017/1/2014-
स्था.(एल)

3.4.2018

438(
अ)

09.05.2018

71.

13018/6/2013-
स्था.(एल)

6.6.2018

554(
अ)

13.06.2018

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