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Invalid Pension : CCS (Pension) Amendment Rules, 2018, Notification आशक्तता पेंशन – अधिसूचना दिनांक 04.01.2019

7th CPC Invalid Pension : CCS (Pension) Amendment Rules, 2018, Notification आशक्तता पेंशन –  अधिसूचना दिनांक 04.01.2019

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners’ Welfare

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2019.

G.S.R……… (E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-



1.Short Title and Commencement:-
(1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 – in rule 38, for sub-rule (1) and sub-rule (2), the following sub-rules shall respectively be substituted, namely
“(1) The case of a Government servant acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, shall be governed by the provisions of the said section:
Provided that such employee shall produce a disability certificate from the competent authority as prescribed under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.
(2) If a Government servant, in a case where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted invalid pension in accordance with rule 49:
Provided that a Government servant, who retires from service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service before completing qualifying service of ten years, may also be granted invalid pension in accordance with sub- rule (2) of rule 49 subject to the conditions that the Government servant‑

(a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the Government service and declared fit by such medical authority for Government service; and

(b) fulfils all other conditions mentioned in this rule for grant of invalid “;

(ii) in rule 49, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: –
“(2) Subject to the proviso to sub-rule (2) of rule 38, in the case of a Government servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per mensem and maximum of one lakh twenty five thousand rupees per mensem.”,
[F.No. 21/1/ 2016-P&PW (F)]
sd/-
(Sanjiv Narain Mathur)
Joint Secretary to the Government of India

 आशक्तता पेंशन | केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2018 – अधिसूचना दिनांक 04.01.2019
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग
नई दिल्ली, तारीख 4 जनवरी, 2019
अधिसूचना
सा.का.नि. ……………. (अ) — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-
(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2018 है। 
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 
2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में, –
(i) नियम 38 के उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, 
अर्थात :-
“(1) दिव्यंग्ता अर्जित करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में जहां दिव्यागजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:
परंतु ऐसा कर्मचारी दिवयंगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दिवयांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। 
(2) उस मामले में जहां दिवयंगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वहाँ यदि सरकारी सेवक किसी शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण, जो उसे सेवा से स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे नियम 49 के अनुसार अशक्त पेंशन दी जा सकेगी:
परंतु यदि कोई सरकारी सेवक किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे अपनी दस वर्ष अर्हक सेवा पूर्ण करने से पहले सेवा से स्थायी रूप से असमर्थ कर देती है, उसे भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियम 49 के उपनियम (2) के अनुसार अशक्त पेंशन दी जा सकेगी-

(क) समुचित चिकित्सा प्रधीकारी द्वारा या तो सरकारी सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व अथवा उसके नियुक्ति के पश्चात उसकी परीक्षा की गई और उसे सरकारी सेवा के लिए ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा योगी घोषित किया गया हो; और

(ख) अशक्त पेंशन दिये जाने के लिए इस नियम में वर्णित अन्य सभी शर्तों क्कों पूर्ण करता हो।”;

(ii) नियम 49 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात :-
(2) नियम 38 के उपनियम (2) के परंतुक के अधीन रहते हुए, दस वर्ष से अन्यून अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के मामले में, न्यूनतम नौ हज़ार रुपए प्रतिमास तथा अधिकतम एक लाख पच्चीस हज़ार रुपये प्रतिमास के अधीन रहते हुए, पेंशन की रकम परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत पर संगणित की जाएगी, जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक हो”। 
[फा.सं.21/1/2016-पीएण्डपीडब्ल्यू(एफ)]
(संजीव नारायण माथुर)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
Source: Click to view/download the Notification in Hindi
[http://documents.doptcirculars.nic.in/D3/D03ppw/Notification_040119_HindiMx2Vc.pdf]
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[http://documents.doptcirculars.nic.in/D3/D03ppw/Notification_040119_EngS7KZD.pdf]

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