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EPS 1995: Decision of Restoration of commuted value of pension/ 15 वर्षों से राशि प्राप्‍त करने के बाद पेंशन की रूपान्‍तरित राशि की पुनर्स्‍थापना

EPS 1995: Decision of Restoration of commuted value of pension/ 15 वर्षों से राशि प्राप्‍त करने के बाद पेंशन की रूपान्‍तरित राशि की पुनर्स्‍थापना
Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Labour & Employment
22-August-2019 12:25 IST

CBT Approved Proposal to Recommend Amendment in EPS 1995

225th meeting of CBT held on 21st august, 2019 at Hyderabad

In a major decision, the Central Board of Trustees (CBT) EPF in a meeting held at Hyderabad on 21 August 2019, approved the proposal to recommend for amendment in Employees’ Pension Scheme (EPS) 1995 for restoration of commuted value of pension to the Pensioners after 15 years of drawing commutation which will benefit approx. 6.3 lakhs pensioners. This was a long pending demand of the pensioners.
The Minister of State (I/C) for Labour and Employment Shri Santosh Kumar Gangwar whose also Chairman CBT, while addressing the CBT expressed satisfaction that Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) is settling more than 91 % claims of EPF members in online mode and lauded the efforts made to improve services for settlement of claims of family of deceased members and EPF call centre function 24 by 7.
He also appreciated the good governance strategy adopted by EPFO in saving of Rs.22 crores p.a. due to negotiating reduced OD charges increased FD interest and waiver of collection charges by SBI and further savings of Rs.50 lakhs p.a. due to reduction in collection charges by three banks and achievement of highest yield (8.55%) by Portfolio Managers since July 2015.
The Minister released the educative booklet on seasonal employees regarding special provision in EPS’1995 regarding eligibility of seasonal employees for pension. The contents of booklet brings out the Scheme provision that contributory service in any year, even if contributory period is less than a year is treated as full year of eligible service for seasonal employee and this will help dispel doubts in minds of members/employers.
The Chairman CBT also launched the revamped EPFIGMS 2.0 version which will benefit more than 5 crores subscribers and lakhs of employers by speedy and smooth resolution of grievances.
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पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
22-अगस्त-2019 12:25 IST

सीबीटी ने ईपीएस, 1995 में संशोधन की अनुशंसा के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी 

सीबीटी की 225वीं बैठक 21 अगस्‍त, 2019 को हैदराबाद में आयोजित हुई

केन्‍द्रीय भविष्‍य निधि संगठन के न्‍यासी बोर्ड ने 21 अगस्‍त, 2019 को हैदराबाद में हुई बैठक में ईपीएस, 1995 में संशोधन की अनुशंसा के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। बैठक में 15 वर्षों से राशि प्राप्‍त करने के बाद पेंशनभोगियों के पेंशन की रूपान्‍तरित राशि की पुनर्स्‍थापना का निर्णय लिया गया है। इससे 6.3 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। यह पेंशनभोगियों की लंबे समय से मांग रही है।
केन्‍द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने सीबीटी को संबोधित करते हुए कहा कि ईपीएफओ 91 प्रतिशत से अधिक दावों का निपटारा ऑनलाइन कर रहा है। श्री गंगवार सीबीटी के चेयरमैन भी हैं। उन्‍होंने मृतक सदस्‍यों के परिजनों के दावों को निपटाने में संगठन के प्रयासों की सराहना की।
श्री गंगवार ने 22 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की बचत करने के लिए ईपीएफओ की सराहना की। उन्‍होंने 24×7 घंटे कार्यरत ईपीएफओ कॉल सेंटर की प्रशंसा की।
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने साल के कुछ महीनों के लिए काम करने वाले व्‍यक्तियों (सीजनल कामगार) के लिए एक शिक्षाप्रद पुस्तिका जारी की। ईपीएस, 1995 में उक्‍त कामगारों के लिए पेंशन की व्‍यवस्‍था है। इसके अनुसार यदि कोई कामगार किसी वर्ष में सेवा योगदान देता है और इसकी अवधि एक वर्ष से कम भी रहती है, ऐसी स्थिति में भी सीजनल कामगार की योग्‍यता सेवा को एक पूर्णरूप के वर्ष में मान्‍यता दी जाएगी। इससे रोजगार प्रदाता/सदस्‍य के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहेगा।
इस अवसर पर सीबीटी के चेयरमैन ने ईपीएफआईजीएमएस 2.0 वर्जन भी लॉन्‍च किया। इससे शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी। लगभग पांच करोड़ सदस्‍यों तथा लाखों कामगार को लाभ मिलेगा।
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