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अनुवाद कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में – राजभाषा विभाग

अनुवाद कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में – राजभाषा विभाग
सं. 13034/2/2018/रा.भा./नीति
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
***
चौथी मंजिल, एन.डी.सी.सी.—।। बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली—110001
दिनांक: 15 मई, 2018
कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुवाद (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) कार्य के लिए देय पारिश्रमिक/मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13011/1/2009/रा.भा./नी.सं. दिनांक 11.11.2011 का अवलोकन करें, जिसके तहत अनुवाद कार्य के लिए पारिश्रमिक की दरें 250/— रुपये प्रति हजार शब्द तय की गई थी। विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य की उक्त दरों की समीक्षा की गई और यह महसूस किया गया कि इस समय पारिश्रमिक की उक्त दर व्यावहारिक नहीं है। 
2. अनुवाद कार्मिकों की भारी कमी का सामना कर रहे मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आउटसोर्सिंग आधार पर आवश्यक और तात्कालिक अनुवाद कार्य कराने के लिए पारिश्रमिक को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राजभाषा विभाग द्वारा अनुवाद कार्य कराने हेतु रु.300/— (रुपये तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की जाती है। यह दर निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के अधीन होगी:—
(i) रुपये 300/— प्रति पृष्ठ की दर रिजर्व दर के रूप में होगी। यदि अनुवाद कार्य के लिए मैन पावर की आवश्यकता होती है तो उसे —2017 के प्रावधानों के अनुसार आउटसोर्स किया जायेगा।
(ii) बजट की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति ली जायेगी।
3. अनुवाद की दरों के संबंध में, अन्य नियम एवं शर्तें, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 13011/1/2009/रा.भा./नी.स. दिनांक 11.11.2011 के अनुरूप होंगी।
4. यह आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होगा।
5. इसे आंतरिक वित्त—2 अनुभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.05.2018 के अ.वि.टि.स.3423357/वित्त—2/2018 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है।
ह./-
(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक नीति
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Source: Click here to view/download the PDF
[http://rajbhasha.nic.in/sites/default/files/policy15may18.pdf]

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