HomeDoPT Order

Earned Leave accumulation beyond 300 days 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश का संग्रह

Earned Leave accumulation beyond 300 days 300 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश का संग्रह

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO: 573

ANSWERED ON: 05.02.2020

Accumulation of Earned Leave

Upendra Singh Rawat
Will the Minister of PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS be pleased to state:-

(a) whether the Government is considering any proposal to allow Earned Leave accumulation by Government servants beyond 300 days and discontinue with the practice of lapse of Earned Leave to enable Government servants to avail these leaves in case of medical emergencies;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (c): No Sir. The existing provisions of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 with regards to medical emergencies for Government servants, are considered adequate.

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 573

(दिनांक 05.02.2020 को उत्तर के लिए)

अर्जित अवकाश का संग्रह

573. श्री उपेन्द्र सिंह रावत :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश संग्रह को 300 दिनों से अधिक करने तथा अर्जित अवकाश के व्यपगत होने की परम्परा को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा आपात स्थितियों के मामले में इन अवकाशों को लेने के लिए समर्थ बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है; ओर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : जी, नहीं। सरकारी सेवकों के लिए चिकित्सा आपात स्थितियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 के मौजूदा प्रावधान पर्याप्त माने गए हैं।

Source: Eng – http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU573.pdf

Hindi – http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/173/AU573.pdf

COMMENTS

WORDPRESS: 0