EPFO- Directions for timely credit of monthly Pension to EPS Pensioners ईपीएस पेंशनधारकों को समय पर मासिक पेंशन जारी करने के निर्देश

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EPFO- Directions for timely credit of monthly Pension to EPS Pensioners ईपीएस पेंशनधारकों को समय पर मासिक पेंशन जारी करने के निर्देश

EPFO- Directions for timely credit of monthly Pension to EPS Pensioners ईपीएस पेंशनधारकों को समय पर मासिक पेंशन जारी करने के निर्देश

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Labour & Employment

23-March-2020 16:55 IST

EPFO issues Directions for timely credit of monthly Pension to EPS Pensioners

EPFO is disbursing monthly pension to more than 65 Lakh pensioners every month under the Employees’ Pension Scheme, 1995.

Due to the corona virus pandemic, lock down has been declared in various parts of the country. In order to ensure that no inconvenience is caused to the pensioners on account of the prevalent situation, Central Provident Fund Commissioner has directed the field offices of EPFO to generate and reconcile pensioners’ details and pension amount statements for the current month by 25th March, 2020. He further directed that the same should be forwarded to the banks in advance so that the monthly pension is credited into the account of the pensioners in time i.e. during the month of March itself.

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direction payment of pension to eps pensioners
पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

23-मार्च-2020 16:55 IST

ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशनधारकों को समय पर मासिक पेंशन जारी करने के निर्देश दिए

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत हर महीने 65 लाख से अधिक पेंशनधारकों को मासिक पेंशन का संवितरण कर रहा है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के विभिन्‍न भागों में लॉक डाउन की घोषणा की गई है। वर्तमान परिस्थिति के कारण पेंशनधारकों को किसी किस्‍म की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय भविष्‍य निधि आयुक्त ने ईपीएफओ के फील्‍ड कार्यालयों को चालू माह के लिए पेंशनधारकों के विवरण और पेंशन राशि संबंधी विवरण 25 मार्च, 2020 तक उत्‍पन्‍न करने और उनका मिलान करने के निर्देश दिए हैं। उन्‍होंने ये विवरण अग्रिम तौर पर बैंकों को अग्रेषित करने के निर्देश दिए हैं ताकि मासिक पेंशन समय पर अर्थात मार्च महीने के दौरान ही पेंशनधारकों के खातों में जमा कराई जा सके।

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एएम/आरके/एसके-

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