Implementation of Labour Codes श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

HomeWages

Implementation of Labour Codes श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

Implementation of Labour Codes श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 22
TO BE ANSWERED ON 18.07.2022

IMPLEMENTATION OF LABOUR CODES

22. SHRI MANOJ TIWARI:
SHRI RAVI KISHAN:
SHRI RAVINDRA KUSHWAHA:
SHRI SUBRAT PATHAK:
SHRI BIDYUT BARAN MAHATO:
SHRI SANJAY SADASHIVRAO MANDLIK:
SHRI VIJAYAKUMAR (ALIAS) VIJAY VASANTH:
SHRI PRATAPRAO JADHAV:
SHRI RAJU BISTA:
SHRI SANGAM LAL GUPTA:
SHRI DHAIRYASHEEL SAMBHAJIRAO MANE:
SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO:
SHRI MANICKAM TAGORE B.:
SHRI PATEL HASMUKHBHAI SOMABHAI:
DR. JAYANTA KUMAR ROY:
SHRI SHRIRANG APPA BARNE:
SHRI SUDHEER GUPTA:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a)whether the Government has implemented the new four labour codes, subsuming existing 29 central labour regulations to rationalise and simplify the complex labour legislations and if so, the details thereof;

(b)whether the said codes have been notified by the Government and if so, the details thereof including the States which have drafted their own rules for implementation of Code on Wages, Industrial Relations Code etc. under the said codes during the last one year, State-wise;

(c)the details of likely impact of new four labour codes on the labourers as retrial benefits of employees are expected to rise upon the implementation of these Codes, particularly on unorganised sector and the manner in which the said Codes are beneficial to the labourers with regard to their working hours, salary, PF, leave, etc., particularly for women and children; and

(d)whether the new Codes could have significant financial impact on organisations, especially in respect of gratuity and if so, the details thereof and the response of organisations in this regard; and

(e)whether the Government to merge all existing social security schemes under the social security code and if so, the details of Occupational Safety, Health and working conditions?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)
(a) & (b): The Government has enacted the four Labour Codes, namely, the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020 (IR Code); the Code on Social Security, 2020 (SS Code) and the Occupational Safety, Heath and Working Conditions Code, 2020 (OSH Code).

“Labour” as a subject is in the Concurrent List of the Constitution of India and under the Codes, the power to make rules has been entrusted to Central Government as well as State Governments. As a step towards implementation of the four Labour Codes, the Central Government has pre-published the draft Rules, inviting comments of all stakeholders. The details of the State/Union Territories(UTs) which have pre-published the draft Rules, inviting comments of all stakeholders, are as under:-

Name of Code

Name of State/UT
The Code on Wages, 2019 Andhara Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Jammu & Kashmir, Ladakh, NCT of Delhi and Puducherry (31)
The Industrial Relations Code, 2020 Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana,’ Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, UTs of Chandigarh, Jammu & Kashmir, Ladakh and Puducherry (26)
The Code on Social Security, 2020 Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh,  Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Odisha, Punjab, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, UTs of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Jammu & Kashmir, Ladakh and Puducherry (25)
The Occupational Safety Health and working Conditions Code, 2020

Andhara Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Manipur, Odisha, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttarakhand, Uttar Pradesh, UTs of Chandigarh, Jammu & Kashmir and Ladakh (24)

(c): The Labour Codes strengthen the protection available to workers, including unorganized workers, in terms of statutory minimum wage, social security, working hours, healthcare, etc. The SS Code, 2020, provides for social security benefits for all workers including in unorganized sectors as well as gig and platform workers. Some of the new provisions envisaged in the Codes are as under:

(i) Setting up of Social Security Fund for formulating schemes for welfare of the unorganised workers, gig workers and platform workers.

(ii) Extension of coverage under Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) to pan-India, I.e., in all districts in the country.

(iii) ESIC coverage on voluntary basis for establishments having less than 10 employees has been introduced.

(iv) Benefits under ESIC can also be made applicable through notification to an establishment which carries on hazardous or life threatening occupation in which even a single employee is employed.

(v) Extension of benefits to unorganised workers, gig workers and platform workers and the members of their families through ESIC or Employees’ Provident Fund Organization (EPFOQO).

(vi) For the persons engaged in Fixed Term Employment (FTE), the proportionate benefit of service has been extended without requirement of minimum service of 5 years for gratuity. The person having a contract for one year under FTE will also be eligible for gratuity.

(d): In line with the Payment of Gratuity Act, 1972, the SS Code, 2020 also provides for payment of gratuity to workers on the rate of wages last drawn. Further, as provided under the Payment of Gratuity Act, 1972, the SS Code, 2020 also provides that the amount of gratuity payable to an employee shall not exceed such amount as may be notified by the Central Government. However, the said Code has not come into effect so far.

(e): In order to maintain. continuity, the SS Code, 2020 envisages administration of social security schemes under the Code by the respective social security organisations.

Further, the OSH Code, 2020 consolidates and amends the laws regulating the occupational safety, health and working conditions of the persons employed in an establishment. It inter alia provides for free annual health check-up of employees and provision for formal appointment letter. Women have been empowered for employment in all establishments covering all types of works. Women are now entitled to work in the night, subject to their consent, with provisions of safety.

labour-codes-laws


भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 22
सोमवार, 18 जुलाई, 2022 / 27 आषाढ़, 1944 (शक)

श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

22. श्री मनोज तिवारी:
श्री रवि किशन:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री बिदुयुत बरन महतो:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री राजू बिष्ट:
श्री संगम लाल गुप्ता:
श्री धैर्शशील संभाजीराव माणे:
श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री हंसमुखभाई एस. पटेल:
डॉ. जयंत कुमार राय:
श्री श्री॑ेरींग आप्पा बारणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जटिल श्रम कानूनों को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए मौजूदा 29 केन्द्रीय श्रम विनियमों को शामित्र करते हुए चार नयी श्रम संहिताओं को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संहिताओं को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उन राज्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्‍या है जिन्होंने विगत वर्ष के दौरान उक्त संहिताओं के अंतर्गत मजदूरी संहिता, औदयोगिक संबंध संहिता आदि के कार्यान्वयन के लिए अपने स्वयं के नियमों का प्रारुप तैयार किया है;

(ग) चूंकि इन संहिताओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के सेवानिवृति लाभों में वृद्धि होने की उम्मीद है, श्रमिक संबंधी चार नई श्रम संहिताओं के संभावित प्रभाव क्‍या होंगे और इस तरीके से उक्त संहिताएं मजदूरों के लिए, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए उनके काम के घंटे, वेतन, भविष्य निधि, अवकाश आदि के संबंध में लाभकारी होंगे;

(घ) क्या नई संहिताओं के संगठन पर, विशेषकर उपदान के संबंध में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में संगठनों की क्‍या प्रतिक्रिया है; और

(ड.) क्‍या सरकार सभी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत विलय कर देगी और यदि हां, तो पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति का ब्यौरा क्‍या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): सरकार ने चार श्रम संहिताएं अधिनिमयित की हैं, नामतः मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (आईआर संहिता); सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (एसएस संहिता) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (ओएसएच संहिता)।

“श्रम” संविधान की समवर्ती सूची में है तथा श्रम संहिताओं के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने अपेक्षित हैं। चार संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम के रूप में, केन्द्रीय सरकार ने मसौदा नियमों का पूर्व-प्रकाशन किया है, जिसमें सभी हितधारकों से उनकी टिप्पणियां मांगी गई हैं। सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मसौदा नियमों का पूर्व-प्रकाशन किया है, निम्नलिखित हैः

संहिता का नाम

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
मजदूरी संहिता, 2019 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्‍ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (31)
औदयोगिक संबंध संहिता, 2020 आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाड़, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (26)
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख पुड़चेरी संघ राज्य क्षेत्र (25)
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020

आंध्र प्रदेश, अरुणाचत्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाड़, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (24)

(ग): श्रम संहिताओं ने सांविधिक न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, कार्य घंटे, स्वास्थ्य देखभाल आदि के संदर्भ में असंगठित कामगारों सहित कामगारों को उपलब्ध संरक्षण को मजबूत किया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में असंगठित क्षेत्रों के साथ-साथ गिग और प्लेटफार्म कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सामाजिक लाभों का प्रावधान है। संहिता में निम्नानुसार कुछ नए प्रावधानों की परिकल्पना की गई हैः-

(i) असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों के कल्याण हेतु योजना बनाने के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करना।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के तहत कवरेज का विस्तार अखिल भारतीय स्तर पर अर्थात देश के सभी जिलों में करना।

(iii) 10 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी के कवरेज को आरंभ किया गया है।

(iv) ईएसआईसी के तहत लाभों को अधिसूचना के माध्यम से वैसे प्रतिष्ठान जो जोखिमकारी या जीवन के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसाय से संबंधित हो में भी लागू किया गया है, चाहे वहां केवल एक कर्मचारी ही नियोजित हो।

(v) ईएसआईसी या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से लाभों का विस्तार असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफार्म कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किया गया है।

(vi) निश्चित अवधि रोजगार (एफटीई) में लगे व्यक्तियों के लिए, उपदान के लिए 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की आवश्यकता के बिना सेवा का आनुपातिक लाभ बढ़ाया गया है। एफटीई के तहत व्यक्ति जो एक साल के लिए संविदा पर हो, वह भी उपादन के लिए पात्र होगा।

(घ): उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुरूप, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में भी अंतिम आहरित मजदूरी की दर से कामगारों के लिए उपदान के संदाय का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में उपबंध किया गया है, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में यह भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली उपदान राशि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली राशि से अधिक न हो। हालांकि, उक्त संहिता को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

(ड): निरंतरता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में संहिता के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संबंधित सामाजिक सुरक्षा संगठनों द्वारा प्रशासित करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, औदयोगिक संबंध संहिता, 2020 किसी प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं के विनियमन के लिए कानूनों को समेकित और संशोधित कर सकती है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों की निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान किया गया है और औपचारिक नियुक्ति पत्र का उपबंध किया गया है। सभी प्रकार के कार्यों संबंधी सभी प्रतिष्ठानों में रोजगार के लिए महिलाओं को सशक्त किया गया है। महिलाएं अब रात्रि में, उनकी सहमति से, सुरक्षा के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए पात्र हैं।

Source: Lok Sabha PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0