महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन – 01.07.2024 से प्रभावी: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का दिनांक 21 अक्तूबर, 2024 का कार्यालय ज्ञापन
सं. 1/5/2024-ई.॥(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 21 अक्तूबर, 2024
कार्यालय ज्ञापन
विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन – 01.07.2024 से प्रभावी।
In English: Revision of rates of Dearness Allowance effective from 01.07.2024: DoE, FinMin O.M. dated 21.10.2024
अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के 12 मार्च, 2024 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2024-ई.॥(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जुलाई, 2024 से मूल वेतन के 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा।
2. संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।
3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।
4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णाक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।
5. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
6. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
(अभिमन्यु साह)
उप सचिव, भारत सरकार
सेवा में
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।


