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रक्षा मंत्रालय में अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के सम्बन्ध में बी.पी.एम.एस. का रक्षा मंत्री काे पत्र

रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के सम्बन्ध में बी.पी.एम.एस. का रक्षा मंत्री काे पत्र
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ 

पत्रांक सं.BPMS/CAC/219(8/3/L) 

दि0-24.08.2015

सेवा में,
श्रीमान् रक्षामंत्री
भारत सरकार नई दिल्ली

विषय-रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का प्रतिनिधि मण्डल आपसे कई बार मिला तथा कुछ समस्यायें आपके समक्ष रखी। हर्ष का विषय है कि आपने उन समस्यायों का निराकरण किया जैसे- आयुध निर्माणियों का निगमीकरण रोकना, एफडीआई. 100 प्रतिशत के स्थान पर 49 प्रतिशत, कोर्ट केस कम करने तथा SIMILAR PLACE कर्मचारियों को लाभ देने के लिये एक समिति का गठन करना तथा सेवा निवृत्त रक्षा सिविलियन कर्मचारियों को सी.एस.डी. कैन्टीन की सुविधा उपलब्ध कराना नाइट ड्यूटी एलाउन्स का भुगतान छठे वेतन आयोग के वेतनमानों के आधार पर कराना आदि ऐसे महत्व पूर्ण कार्य हैं जिनके लिये रक्षा सिविलियन कर्मचारी बहुत दिनों से परेशान थे। इसके लिये यह महासंघ आपका आभार व्यक्त करता है।

महोदय आपके साथ हुए साक्षात्कारों के समय कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित माँग है कि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाये, का मामला भी उठाया गया है यही एक महत्वपुर्ण माँग बाकी है इस पर अविलम्ब कार्यवाही की जाये । महोदय वर्तमान समय में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को वर्ष भर में रिक्त पदों का 5 प्रतिशत कोटा निर्धारित है जिसके कारण बहुत से ज़रुरत मंद मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिल पाती । अनेको परिवारों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है परिवार के बच्चे की शिक्षा-दीक्षा बन्द हो जाती है।

महोदय सिविलियन कर्मचारियों के रिक्त रथानों का 5 प्रतिशत कोटे में ही सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों को भी नौकरी दी जाती है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की यह माँग है कि सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों को शत् प्रतिशत नौकरी अवश्य दी जाय परन्तु सिविलियन कर्मचारियों के 5 प्रतिशत कोटे से नहीं उन्हें सोशल केस मानते हुये शत प्रतिशत नौकरी प्रदान दी जाये।

महोदय सिविलियन कर्मचारियों के लिये मृतक आश्रितों का 6 प्रतिशत कोटा बहुत ही कम है । रेलवे में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को शत प्रतिशत नौकरी प्रदान की जाती है । इसी प्रकार विभिन्न राज्यों में मृतक कर्मचारियो के आश्रितों को भी शत प्रतिशत नौकरी प्रदान की जाती है तो रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मृतक आश्रितों को केवल रिक्त स्थानों का 5 प्रतिशत नौकरी देना न्याय पूर्ण कार्यवाही नही है। महोदय रक्षा सिविलियन कर्मचारियों के एक लाख से अघिक ग्रुप ‘सी’ एवं ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियो के रिक्त स्थान हैं जब कि मृतक कर्मचारियों के आश्रित दस हजार (10000) से पन्द्रह हजार (15000) के बीच में होंगे। विदित हो कि इस मांग को भा0प्र0म0 संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने एन0डी0ए0 के पिछले कार्यकाल मेें पूर्व प्रधानमंत्री मा0 अटल बिहारी वाजपेयी क समक्ष उनके आवास पर चर्चा की थी। जिस पर मा0 अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आश्वासन दिया था कि अगले कार्यकाल में इस मांग को पूरा करेंगें। वर्तमान में 10 वर्ष बाद वह सुखद संयोग पुन: आया है जब एन0डी0ए0 की केन्द्र में सरकार बनी हैं ऐसे में भा0प्र0म0 संघ पुन: आपसे आग्रह करता है कि इस मांग पर गम्भीरता पूर्वक विचार कर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के साथ न्याय करें।

अत: One Time relaxation देकर प्रतीक्षारत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान की जाये तथा 5 प्रतिशत कोटे को बढाकर 15 प्रतिशत तक किया जाये जिससे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अपने भरण-पोषण के लिए नौकरी मिल सके।



धन्यवाद

आपका

(साधू सिंह)
सदस्य नेशनल काउंसिल जे0सी0एम0
एवं 
सदस्य जे0सी0एम0-III ओ0एफ0बी0



Source:http://bpms.org.in/documents/compassionate-ground-3-jxui.pdf

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