कार्यालयीन कार्य का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद के लिए मानदेय में वृद्धि – रेलवे बोर्ड आदेश

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कार्यालयीन कार्य का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद के लिए मानदेय में वृद्धि – रेलवे बोर्ड आदेश

कार्यालयीन कार्य का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद के लिए मानदेय में वृद्धि – रु. 150 से रु. 300 प्रति पृष्‍ठ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 09.04.2026 का आदेश।

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

सं. हिंदी विशेष-1/2026/9/1

नई दिल्ली, दिनांक: .04.2026

महाप्रबंधक (राजभाषा),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
सभी प्रशिक्षण संस्थान

विषय: मानदेय के आधार पर कार्यालयीन कार्य का हिंदी-अंग्रेजी अनुवाद।

संदर्भ: रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का दिनांक 04.04.2019 का पत्र सं.हिंदी/20122/विशेष-1/9/1

कृपया उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें जिसमें रेलवे के मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों, स्टेशन संचालन नियमों, तकनीकी साहित्य आदि के अनुवाद, परिशोधन और टंकण कार्य के लिए मानदेय की दरें निर्धारित की गई थी।

बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे के मैनुअलों, संहिताओं, नियम पुस्तकों, नियमों, स्टेशन संचालन नियमों, तकनीकी साहित्य आदि के अनुवाद, परिशोधन और टंकण कार्य के लिए (अंग्रेजी से हिंदी एवं हिंदी से अंग्रेजी) देय पारिश्रमिक/मानदेय की वर्तमान दर 150/-रु. प्रति पृष्ठ से बढ़ाकर 300/- रु. प्रति मानक पृष्ठ (300 शब्द) कर दिया जाए, जिसमें अनुवाद, अनुवाद का परिशोधन एवं टंकण कार्य शामिल हैं।

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जब किसी रेलवे/रेल कार्यालय को कोई अनुवाद कार्य मानदेय के आधार पर कराने की आवश्यकता पड़े तो उस रेलवे/रेल कार्यालय को उसके अपने वित्त की सहमति प्राप्त करनी जरूरी है।

मानदेय की ये संशोधित दरें इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू मानी जाएंगी।

यह पत्र रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

Digitally signed by
Vakkalanka Suguna
Date: 09-04-2026 09:47:51
(डॉ. वी. सुगुणा)
निदेशक (राजभाषा)
रेलवे बोर्ड

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