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Reservation of Women personnel in Central Para Military Force, Force-wise strength

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1926

TO BE ANSWERED ON THE 13TH MAY, 2015/VAISAKHA 23, 1937 (SAKA)

RESERVING 33 PER CENT POSTS FOR WOMEN IN CPMFs

1926. SHRI ANIL DESAI
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether 33 per cent posts in Central Para-military Forces will be reserved for women;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether these women will be inducted into the combat duties also; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI HARIBHAI PARATHIBHAI CHAUDHARY)
(a) & (b) There is no proposal to increase the percentage of women personnel in CAPF upto 33 percent.
However, in compliance of recommendations given by Parliamentary Committee on Empowerment of Women in its sixth report, directions have been issued to all CAPFs to bring percentage of women in the forces to 5%. The force-wise details of women personnel at present are at statement at Annexure-I.
To enhance the strength of women in CAPFs, Government is taking continuous steps. Some of these steps are as follows:-

  • In the ongoing recruitment of Constables/General Duty, out of total vacancies of 62390, 8533(about 14%) are earmarked for women.
  • Government has approved recruitment of 2772 Mahila personnel (21 Companies) during the year 2014-15 to 2017-18 in SashastraSeemaBal (SSB).
  • Government has approved raising of 02 Mahila(women) Battalions in place of 02 General Duty Battalions in Central Reserve Police Force(CRPF) to be raised in the year 2015-16 and 2016-17.

The steps taken to encourage the recruitment of women personnel and to improve the facilities/welfare for women personnel in CAPFs are at statement at Annexure-II
(c) & (d) Yes, women personnel of General Duty cadre are deployed for performing combat duties like:-
(i) Gate management, Checking and Frisking.
(ii) Patrolling duties.
(iii) Interrogation and escorting of female apprehendees.
(iv) Law & Order duties
(v) Static guard duties at some of vital installations and also deployed during ShriAmarnathjiYatra.
(vi) Also deployed in Maoist affected states for anti naxal operations.

***

Annexure-I

The current force-wise representation of women personnel in CAPFs is as under :-

Force/Org Posted Strength Female %age of Women w.r.t. posted strength
CRPF 286892 6120 2.13%
CISF 126636 6203 4.89%
SSB 79049 1186 1.5%
BSF 248882 3534 1.42%
ITBP 80864 1570 1.75%
AR 65609 485 0.74%
Total 887932 19098 2.15%

Annexure-II

Steps taken to encourage women to join CAPF and to improve the facilities for women personnel in CAPFs

  1. All female candidates have been exempted from payment of application fee.
  2. There are relaxation in Physical Standard Test (PST) and Physical Efficiency Test (PET) for all female candidates for recruitment in CAPFs in comparison to Male candidates.
  3. Creches and Day Care Centers have been provided by the CAPFs to women employees. A new head of Account for crèche facilities in CAPFs under Grant No. 54- Police for the year 2011-12 has also been opened in CAPFs, vide MHA letter No. 9/8/2011-Bdt-I dated 20.01.2012.
  4. Separate accommodation for women personnel with basic amenities, including separate toilets, has been provided. 
  5. Vehicles fitted with mobile toilets for women personnel during movement from one place to another and during picketing duties.
  6. Facilities already available under the Central Government like Maternity Leave, Child Care Leave, are also applicable to CAPFs women personnel.
  7. Medical facilities with special care to the pregnant women. Lady Doctors are available to provide medical coverage.
  8. One female member is detailed as member of the board for making recruitment of women personnel.
  9. Committees have been constituted at all levels to check sexual harassment and to expeditiously deal with the complaints of women personnel. All CAPFs have included the Non-Government Organizations (NGOs) in the complaint committees to enquire into complaints of sexual harassment.
  10. Women personnel are given equal opportunity in their career progression i.e. promotion/seniority as per the RRs at par with male counter parts.

******

भारत सरकार

गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1926
दिनांक 13.05.2015/23 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत पदों को आरक्षित किया जाना

1926. श्री अनिल देसाई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों में महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत पदों को आरक्षित किया जाएगा; 

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) क्या इन महिलाओं को लड़ाकू भूमिका के लिए भी चुना जाएगा; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)
(क) और (ख) : केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में महिला कर्मियों की प्रतिशतता को बढ़ाकर 33% करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
तथापि, महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय समिति द्वारा अपनी छठी रिपोर्ट में की गईं सिफारिशों के अनुसरण में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को निदेश दिया गया है कि वे बलों में महिलाओं की प्रतिशतता 5% तक लाएं। वर्तमान में महिला कर्मियों का बल-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। 
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर कदम उठाती रही है। इनमें से कुछ कदम निम्नलिखित हैं:-
  • कांस्टेबलों/जीडी की चल रही भर्ती में कुल 62390 रिक्तियों में से, 8533 (लगभग 14%) महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। 

  • सरकार ने सशस्त्र सीमा बल में वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान 2772 महिला कार्मिकों (21 कंपनियां) की भर्ती का अनुमोदन प्रदान किया है। 

  • सरकार ने 2015-16 एवं 2016-17 में गठित की जाने वाली केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 02 जी डी बटालियानों के स्थान पर 02 महिला बटालियनों के गठन को मंजूरी प्रदान की है। 

महिला कर्मियों की नियुक्ति को बढ़ावा देने तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कार्मिकों के लिए सुविधाओं/कल्याण में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है। 

(ग) एवं (घ) : जी, हां। जीडी काडर की महिला कर्मियों को लड़ाकू ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है जैसे:-
(i) गेट प्रबंधन, जांच और तलाशी ।
(ii) गश्त ड्यूटी ।
(iii) महिला बंदियों की पूछताछ और सुरक्षा ।
(iv) कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी ।
(v) कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाओं में स्थिर रक्षक ड्यूटी तथा श्री अमरनाथजी यात्रा के दौरान भी तैनाती ।
(vi) नक्सल-रोधी अभियानों के लिए माओवादियों से प्रभावित राज्यों में भी तैनाती। 

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अनुलग्नक-। 

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कार्मिकों का मौजूदा बल-वार प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है: 

बल/संगठन तैनाती की संख्या महिलाएं तैनाती की संख्या की तुलना में महिलाओं की प्रतिशतता
सीआरपीएफ 286892 6120 2.13%
सीआईएसएफ 126636 6203 4.89%
एसएसबी 79049 1186 1.5%
बीएसएफ 248882 3534 1.42%
आईटीबीपी 80864 1570 1.75%
असम राइफल्स 65609 485 0.74%
कुल 887932 19098 2.15%

अनुलग्नक-।। 

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कर्मियों की नियुक्ति को बढ़ावा देने तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कार्मिकों के लिए सुविधाओं में सुधार लाने के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा

  1. सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

  2. पुरुष अभ्यर्थियों की तुलना में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए सभी महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक जांच (पीएसटी) और शारीरिक दक्षता जांच (पीईटी) में रियायत दी गई है। 

  3. महिला कर्मचारियों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा क्रेच और डे-केयर केन्द्र उपलब्ध कराए गए हैं। गृह मंत्रालय के दिनांक 20.01.2012 के पत्र संख्या 9/8/2011-बजट-। के तहत केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में क्रेच सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान संख्या 54-पुलिस के अंतर्गत एक नया लेखा शीर्ष भी खोला गया है। 

  4. महिला कार्मिकों के लिए अलग शौचालयों सहित बुनियादी सुविधाओं से युक्त पृथक आवास मुहैया कराए गए हैं। 

  5. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने तथा पिकेट ड्यूटियों के दौरान महिला कार्मिकों के लिए सचल शौचालयों से युक्त वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। 

  6. केन्द्र सरकार में पहले से उपलब्ध मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश जैसी सुविधाएं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की महिला कर्मियों के लिए भी लागू हैं। 

  7. गर्भवती महिलाओं को विशेष देखभाल के साथ चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। चिकित्सा के लिए महिला चिकित्सक उपलब्ध होती हैं। 

  8. महिला कर्मियों की भर्ती के संबंध में बोर्ड में सदस्य के तौर पर एक महिला सदस्य शामिल होती है। 

  9. यौन उत्पीड़न पर अंकुश लगाने तथा महिला कर्मियों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए सभी स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने से संबंधित शिकायत समितियों में गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया है। 

  10. महिला कर्मियों को अपने पुरुष सहयोगियों के समान भर्ती नियमों के अनुसार अपने केरियर में प्रगति अर्थात पदोन्नति/वरिष्ठता के समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। 

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