7th pay commission Dearness Allowance: साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता, क्यों पुरानी दर पर ही दिया जा रहा?

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7th pay commission Dearness Allowance: साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता, क्यों पुरानी दर पर ही दिया जा रहा?

7th pay commission Dearness Allowance: साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता, क्यों पुरानी दर पर ही दिया जा रहा?

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कोरोना संकट के चलते महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) पर मार झेलनी पड़ी है. सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी दर ही महंगाई भत्ता दे रही है.  जबकि महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है. हालाँकि इस साल जनवरी में डीए में चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई लेकिन कोरोना संकट और फिर लॉकडाउन से उपजे हालातों के बाद पुरानी दर को ही बहाल किया गया. इसके बाद जुलाई में भी मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा.

बता दे कि, पेंशनभोगी और कर्मचारी बढ़ती महंगाई के साथ अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर साल जनवरी 1 और जुलाई 1 को डीए में इजाफा करती है. जनवरी में सरकार ने इसमें चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की थी जिसके बाद यह 17 फीसदी से 21 फीसदी पर पहुंच गया था.

फिलहाल 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता पुरानी दर पर ही दिया जाना है. महंगाई भत्ते पर यह दर 31 दिसंबर 2019 के मुताबिक यानी 17 फीसदी से दी जा रही है. 1 जुलाई 2021 के बाद ही महंगाई भत्ते पर बढ़ोत्तरी पर फैसला लिया जाएगा.

कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है तो कई सहुलियतें भी दी गईं. सरकार ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू-कश्मीर की यात्रा के लिए कर्मियों का लीव ट्रैवल अलाउंस (एलटीए) की सुविधा दो साल के लिए बढ़ा दी है. View Order: एलटीसी सुविधा के प्रावधानों में छूट: जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की हवाई यात्रा के लिए 25 सितंबर 2022 तक छूट

दूसरी ओर, क्या रेल कर्मचारियों को दुर्गा पूजा और दीपावली का त्यौहार इस बार बिना बोनस के बनाना पड़ सकता है ? क्या मोदी सरकार अपने कर्मचारियों का बोनस भी, महगाई भत्ते की फ्रीज़ करने का विचार कर रही है ?

वहीं रक्षा मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों को बड़ी राहत दी है. मंत्रालय ने इनहांस्ड आर्डनरी फेमिली पेंशन (ईओएफपी) पाने के लिए सात साल की न्यूनतम निरंतर सेवा के नियम को निरस्त कर दिया है. यह पेंशन रक्षा कर्मियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को दी जाती है. View Order: Scrapping of Minimum Qualifying Service and Enhanced rate of Family Pension w.e.f. 01 Oct 2019: DESW Order Dt. 5 Sep 2020

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