30 दिनाें  का तदर्थ बोनस : रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ कर्मचारियों के लिए Adhoc Bonus for Gp C & D RPF/SRPF

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30 दिनाें  का तदर्थ बोनस : रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ कर्मचारियों के लिए Adhoc Bonus for Gp C & D RPF/SRPF

30 दिनाें  का तदर्थ बोनस : रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ कर्मचारियों के लिए Adhoc Bonus for Gp C & D RPF/RPSF Personnel: RBE 98/2020

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

आर.बी.ई.सं. 98 /2020

सं. ई(पीएंडए)।।-2020/बोनस-1

नई दिल्‍ली, दि. 12. .11.2020

महाप्रबंधक/मुख्य’ प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रैलें तथा उत्पादन इकाइयां

विषय:- रेल सुरक्षा बल/रेल सुरक्षा विशेष बल के समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिनों के तदर्थ बोनस की मजूरी।

राष्ट्रपति जी को यह विनिश्चय करते हुए हर्ष है कि रेल सुरक्षा बलरेल सुरक्षा विशेष बल के समूह ‘ग’ तथा ‘घ’ के सभी कर्मचारियों को, पात्रता के लिए मजूरी की बिना किसी अधिकतम सीमा के, वर्ष 2019-20 के लिए 30 (तीस) दिनों की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस प्रदान किया जाए। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का.ज्ञा.सं, 7/4/2014ई।।।(ए) दिनांक 29 अगस्त 2016 के अनुसार, 01.04.2014 से यथा संशोधित इन आदेशों के अन्तर्गत तदर्थ बोनस के भुगतान के लिए परिकलन सीमा 7000/- रु. की मासिक परिलब्धि होगी।

2. यह लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा :-

(क) रेल सुरक्षा बलरेल सुरक्षा विशेष बल के समूह “ग’ तथा “घ’ के सभी कर्मचारियों के केवल वे ही कर्मचारी इन आदेशों के अधीन अदायगी के पात्र होंगे जो 31.03.2020 को सेवा में थे और जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान कम से कम छ: महीने’ लगातार सेवा पूरी की हो। वर्ष के दौरान छः महीने से पूरे एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए पात्र कर्मचारियों को आनुपातिक अदायगी स्वीकार्य होगी, पात्रता की अवधि की गणना सेवा के महीनों (महीनों की निकटतम संख्या में पूर्णांकित) की संख्या में की जाएगी।

(ख) उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की मात्रा औसत परिलब्धियों/ परिकलन सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर आधारित होगी । एक दिन के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना करने के लिए एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 (एक महीने के औसत दिनों की संख्या) से भाग दिया जाएगा | उसके बाद इसे बोनस दिए जाने वाले दिनों की संख्या से गुणा कर दिया जाएगा । उदाहरणार्थ, परिकलन सीमा ₹7000/- मानते हुए (जहां वास्तविक औसतन परिलब्धियां ₹7000/-से अधिक हैं), 30 दिनों के लिए उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ₹7000/- X 30/30.45=₹6907.89/- (₹6908/- में पूर्णांकित) होगा।

(ग) इन आदेशों के अंतर्गत सभी अदायगियां निकटतम रूपये में पूर्णांकित की जाएंगी।

(घ) तदर्थ बोनस / गैर-पीएलबी बोनस के विनियमन के संबंध में विभिन्‍न बिंदु संल्ग्नक में दिए गए हैं।

(ड.) रेल सुरक्षा बलरिल सुरक्षा विशेष बल के समूह ‘“ग’ तथा ‘घ के सभी कर्मचारी इस बात का ख्याल किए बिना कि वे वर्दी में हैं अथवा बिना वर्दी हैं और तेनाती के स्थान का ख्याल किए बिना इन आदेशों के अनुसार केवल तदर्थ बोनस के लिए पात्र होंगे ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एन.पी.सिंह)
सं. निदेशक/स्था. (वे.एवं भ.)
रेलवे बोर्ड

स. ई (पी एंड ए)।।-2020/बोनस – 1, दिनांक 12.11.2020

मद

स्पष्टीकरण

1.क्या निम्नलिखित कोटि के कर्मचारी किसी लेखा-वर्ष के लिए तदर्थ बोनस पाने के लिए पात्र हैं। 1. न्यूनतम छः माह की लगातार सेवा के पूरी होने और 31 मार्च 2020 को सेवा में होने की दशा में।

(क) पूरी तरह से अस्थायी तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी।

(क) जी हाँ, यदि सेवा में कोई ब्रेक न हो।

(ख) वे कर्मचारी जिन्होंने 31 मार्च, 2020 से पहले त्यागपत्र दे दिया हो, सेवानिवृत्त हो चुके हो अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी हो।

(ख) एक विशेष मामले के रूप में केवल वे व्यक्ति जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर ली हो अथवा चिकित्सीय आधार पर अशकक्‍्तता के कारण सेवानिवृत्त हुए हों परंतु उस वर्ष में कम से कम छः माह की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, वे सेवा के निकटतम महीनों की संख्या के अनुपात में तदर्थ बोनस पाने के पात्र होंगे।

(ग) 31 मार्च 2020 को राज्य सरकारों, संघशासित सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्त/इत्तर सेवा की शर्तों पर गए कर्मचारी।

(ग) ऐसे कर्मचारी परदाता विभाग द्वारा तदर्थ बोनस का भुगतान किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में तदर्थ बोनस देने की ज़िम्मेदारी आदाता संगठन के तदर्थ बोनस/पीएलबी/अनुग्रह/प्रोत्माहन भुगतान योजना, यदि कोई हो, के अनुसार आदाता संगठन की है।

(घ) वे कर्मचारी जो लेखा वर्ष में उपर्युक्त ‘ग’ में इंगित संगठनों में इतर सेवा में प्रतिनियुक्ति से वापस आए हों।

(घ) रिवर्सन के पश्चात, लेखा वर्ष के लिए इतर सेवा नियोक्‍ता से प्राप्त बोनस/अनुग्रह की कुल राशि और उस अवधि के लिए केंद्रीय सरकारी कार्यालय से देय तदर्थ बोनस, यदि कोई हो, वह इन आदेशों के अनुसार तदर्थ बोनस के अंतर्गत देय राशि तक ही सीमित’ रहेगी।

(ड.) राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेश प्रशासन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वे कर्मचारी जो केंद्र सरकार में रिर्वस प्रतिनियुक्ति पर हों।

(ड.) जी हाँ, वे इन आदेशों के संदर्भ में आदाता विभाग देय तदर्थ बोनस के पात्र हैं परंतु शर्त यह है कि प्रतिनियुक्ति भत्ता के अलावा प्रतिनियुक्ति के भाग के रूप में कोई अतिरिक्त इंसेंटिव न दिया जाए और परदाता प्राधिकारियों को कोई आपति न हो।

() अधिवर्षिता प्राप्त वे कर्मचारी जिन्हें पुनर्नियोजित किया गया हो।

(च) पुनर्नियोजन नई नियुक्ति होने के कारण, पुनर्नियोजन अवधि के लिए पात्रता अवधि का अलग से आकलन किया जाना चाहिए और किसी पुनर्नियोजित अवधि के लिए कुल अनुमेय राशि को इन आदेशों के अंतर्गत अधिकतम अनुमेय सीमा तक सीमित किया जाएगा।

(छ) लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय अर्थ वेतन छुट्टी/ई.ओ.एल/अनर्जित. छुट्टी/अध्ययन अवकाश

(छ) केवल बिना वेतन की छुट्टी के मामले के अलावा अन्य प्रकार की छुट्टियों की अवधि को पात्रता की अवधि के आकलन के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। तदर्थ बोनस के लिए ई.ओ.एल./अकार्य दिवस को पात्रता की अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु इनकी गणना सेवा में ब्रेक के रूप में नहीं की जाएगी।

(ज) कांट्रैक्ट कर्मचारी

(ज) जी हाँ, यदि कर्मचारी महंगाई भत्ता और अन्तरिम राहत जैसी सुविधाओं के पात्र हैं, तो वे कोटियाँ जो इन सुविधाओं के पात्र नहीं हैं, उन्हें तदर्थ बोनस के आदेशों के अनुसार अस्थाई श्रमिक के समतुल्य माना जाएगा।

(झ) लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय निलंबित कर्मचारी

(झ) लेखा वर्ष के दौरान किसी निलंबित कर्मचारी को दिए गए निर्वाह भत्ते को परिलब्धि के रूप में नहीं माना जा सकता है। यदि वह कर्मचारी निलंबन की अवधि की परिलब्धियों के लाभ के साथ पुनः बहाल किया जाता है तो वह तदर्थ बोनस का पात्र होगा और अन्य मामलों में पात्रता के प्रयोजन से इस प्रकार की अवधि को उसी प्रकार कम किया जाएगा जिस प्रकार अवैतनिक अवकाश वाले कर्मचारियों के मामले में किया जाता है।

(ञ) तदर्थ बोनस आदेश के अंतर्गत आने वाले एक मंत्राल्य/विभाग/कार्यालय से तदर्थ बोनस के अंतर्गत आने वाले दूसरे भारत सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश में एवं इसके विपरीत स्थानांतरित
कर्मचारी

(ञ) वे कर्मचारी जिनका तदर्थ बोनस आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी भी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से बिना सर्विस ब्रेक के इस प्रकार के दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होता है तो वह विभिन्‍न संगठनों में सेवा की पूरी अवधि के आधार पर बोनस का पात्र होगा। जो कर्मचारी एक संगठन से सीमित विभागीय अथवा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नामित हो, वह भी तदर्थ बोनस का पात्र होगा। उसे उसी संगठन द्वारा भुगतान किया जाएगा जहां वह 31 मार्च, 2020 को तैनात था और पिछले नियोक्‍्ता के साथ कोई समायोजन आवश्यक नहीं होगा।

() वे कर्मचारी जिनका तदर्थ बोनस आदेशों के अंतर्गत आने वाले किसी सरकारी विभाग/संगठन से उत्पादकता संबद्ध बोनस योजना और इसके विपरीत स्थानांतरण हो।

() उन्हें संपूर्ण वर्ष तदर्थ बोनस के अंतर्गत आने वाले विभाग में प्राप्त परिलब्धियों से उत्पादकता संबद्ध बोनस के रूप में बकाया राशि को कम करके बोनस का भुगतान किया जाए। इस प्रकार गणना की गई राशि का भुगतान उस विभाग द्वारा किया जाएगा जहां वह 31 मार्च, 2020 को या भुगतान के समय कार्यरत था।

() मामूली निर्धारित भुगतान पर नियुक् अंशकालिक कर्मचारी

(ठ) पात्र नहीं

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