Reservation under Article 16(4A) of the Constitution of India भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के अधीन आरक्षण

HomeReservation

Reservation under Article 16(4A) of the Constitution of India भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के अधीन आरक्षण

Reservation under Article 16(4A) of the Constitution of India. Whether Government has fixed seniority and made promotions giving effect to reservation? भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के अधीन आरक्षण.  क्या सरकार ने आरक्षण को प्रभावी करते हुए वरिष्ठता तय की है और पदोन्‍नति दी है

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 54
(TO BE ANSWERED ON 21.07.2022)

RESERVATION UNDER ARTICLE 16(4A) OF THE CONSTITUTION OF INDIA

54 SHRI P. WILSON:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:
(a) whether Government has fixed seniority and made promotions giving effect to reservation under Article 16(4A) of the Constitution of India;

(b) whether the roster system or marks obtained in qualifying exam 1s the criteria for fixation of seniority in promotion;

(c) the number of unfilled earmarked vacancies for SC/ST/OBCs that are there in each of the departments and whether steps have been taken to fill up these vacancies; and

(d) if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a): Yes, Sir. This Ministry being the Cadre Controlling Authority for the Central Secretariat Service (CSS), Central Secretariat Stenographers’ Service (CSSS) and Central Secretariat Clerical Service (CSCS), carries out promotions in all grades of the three services. While carrying out promotions, guidelines on reservation in promotions are complied with, wherever reservation is applicable. In the year 2022 (till 30″ June, 2022) 8089 promotions have been carried out in various grades of the aforesaid services, which also include promotions in respect of reserved categories.

(b): Seniority in promotion is fixed based on one or combination of factors, such as rank obtained in the initial appointment, relaxed standards available to special categories of candidates, reservation policy, grading in the Annual Performance Appraisal Report, etc.

(c) & (d): Filling up of vacancies, along with backlog reserved vacancies, is a continuous process. Instructions have been issued to all Ministries/Departments of the Central Government to constitute an in-house Committee for identification of backlog reserved vacancies, to study the root cause of such vacancies, to initiate measures to remove the factors causing such vacancies and to fill them up through Special Recruitment Drives. DoPT monitors the progress with regard to filling up of backlog reserved vacancies for SCs, STs and OBCs with 10 Ministries/Departments, having more than 90% of the employees in Central Government. Frequent interactions are held with these Ministries/Departments through meetings and communications are issued to them from time to time seeking action taken report regarding filling up of reserved backlog vacancies.

***

भारत सरकार
कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 54
(दिनांक 21.07.2022 को उत्तर के लिए)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के अधीन आरक्षण

“54. श्री पी. विल्सन:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4क) के अधीन आरक्षण को प्रभावी करते हुए वरिष्ठता तय की है और पदोन्‍नति दी है;

(ख) पदोन्नति में वरिष्ठता के निर्धारण का मापदंड अहता परीक्षा में प्राप्त अंक हैं या रोसटर प्रणाली है;

(ग) प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अभिनिर्धारित ऐसी कितनी रिक्तियां हैं जो भरी नहीं गई हैं और क्या इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में

राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) : जी हां। यह मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण होने के कारण तीनों सेवाओं के सभी ग्रेडों में पदोन्‍नतियां करता है। पदोन्‍नतियां करते समय, जहां भी आरक्षण लागू होता है, पदोन्‍नतियों में आरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। वर्ष 2022 में (30 जून, 2022 तक) उपर्युक्त सेवाओं के विभिन्‍न ग्रेडों में 8089 पदोन्‍नतियां की गई हैं, जिसमें आरक्षित श्रेणियों के संबंध में की गई पदोन्‍नतियां भी शामिल हैं।

(ख) : पदोन्नति में वरिष्ठता एक या एक से अधिक कारकों जैसे कि प्रारंभिक नियुक्ति मेँ प्राप्त की गई रैंक, विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध शिथिल किए गए मानकों, आरक्षण नीति, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में ग्रेडिंग आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ग) से (घ) : बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित, रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारक का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारकों को दूर करने के उपाय आरंभ करने और इन्हें विशेष भर्ती अभियानों के माध्यम से भरने के लिए केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को एक आंतरिक (इन हाउस) समिति का गठन करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग केंद्र सरकार में 90% से अधिक कर्मचारियों वाले दस मंत्राल्यों/विभागों के साथ अनुसूचित जातियों (अजा), अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और अन्य पिछड़े वर्गों (अपषिव) के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने की प्रगति की निगरानी करता है। बैठकों के माध्यम से इन मंत्रालयों/विभागों के साथ बार-बार परस्पर वार्तालाप किया जाता है और आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों को भरने के संबंध में की गई कारवाई रिपोर्ट मांगने के लिए समय-समय पर उनको पत्र जारी किए जाते हैं।

****

Source: Rajya Sabha PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0