हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण सत्र फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 एवं हिंदी आशुलिपि सत्र फरवरी, 2026 से जनवरी, 2027 तक के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में

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हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण सत्र फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 एवं हिंदी आशुलिपि सत्र फरवरी, 2026 से जनवरी, 2027 तक के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण सत्र फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 एवं हिंदी आशुलिपि सत्र फरवरी, 2026 से जनवरी, 2027 तक के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में: राजभाषा विभाग का दिनांक 10.10.2025 का आदेश।

संख्‍या/No : 13/1/2025/उ.नि.(टं./आ.)/1618
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना/HINDI TEACHING SCHEME
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण स्कंध
HINDI WORD PROCESSING/HINDI TYPING & HINDI STENOGRAPHY TRAINING WING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,
आर. के. पुरम/R.K. Puram,
नई दिल्‍ली/New Delhi-110066
दिनांक/Dated: 10/10/2025

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)
निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक (राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,
सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि नई दिल्‍ली।

विषय : हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण सत्र फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 एवं हिंदी आशुलिपि सत्र फरवरी, 2026 से जनवरी, 2027 तक के दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का दीर्घकालिक प्रशिक्षण सत्र फरवरी, 2026 से आरंभ होगा।

प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 13 फरवरी, 2026 (प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) को होगा तथा प्रवेश “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर होगा। कक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से आरंभ होगी। हिंदी शिक्षण योजना, मध्योत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक “क”पर दिया गया है। सभी प्रशिक्षार्थी अनिवार्य रूप से क्रमश: अपने-अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर भौतिक रूप से उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षार्थियों की कक्षा में नियमित रूप से उपस्थिति को सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यात्रयों के प्रशासनिक प्रधान का होगा। हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम प्रशिक्षण की अवधि एवं परीक्षा पात्रता हिंदी में योग्यता
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण अवधि

फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026(6 माह, 1 घंटा प्रतिदिन)।

परीक्षा

जुलाई, 2026 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में।

केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक इसका प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य

सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/अवर श्रेणी लिपिकों, डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूरसंचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्साइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों, डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें ग्रुप “ग” के वे सभी कर्मचारी भी शामिल्र होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्‍न-भिन्‍न पदनाम और भिन्‍न वेतनमान हैं।

स्वैच्छिक

1. वर्तमान में सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों, उच्च (प्रवर) श्रेणी लिपिकों/ वरिष्ठ सचिवालय सहायकों तथा हिंदी अनुवादकों/ कनिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारियों/ वरिष्ठ अनुवाद अधिकारियों के लिए कें.हि.प्र.सं./ हिं.शि.यो. के अंतर्गत हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, अत: इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश भी दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

2. सभी वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों, जिनके लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, किंतु उपयोगी है, को स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश भी दिया जा सकता है, किंतु वे अधिकारी प्रशिक्षण के उपरांत हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण की परीक्षा पास करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार नहीं होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

हिंदी के साथ मिडिल् (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि।
हिंदी आशुलिपि अवधि

फरवरी, 2026 से जनवरी, 2027 (एक वर्ष, 1 घंटा प्रतिदिन)

परीक्षा

जनवरी, 2027 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में।

 

पात्रता

केवल उन्हीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य:

सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों, निजी सचिवों एवं प्रधान निजी सचिवों हेतु। ये कर्मचारी हिंदी आशुलिपि की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि। एवं एकमश्त परस्कार आदि।

स्वैच्छिक: हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों/ टंककों को भी कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय यह प्रमाणित करें कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। परंतु ये कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/प्रोत्साहन के हकदार नहीं होंगे।

हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ
  • यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला “कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम” इस हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण का विकल्प नहीं है। अत: ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने उक्त “बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण” प्राप्त किया है, इस आधार पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

वित्तीय प्रोत्साहन

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 1 अक्तूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 21034/08/2017-रा.भा(प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।

जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर दो वेतन-वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।

प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किमी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 01/07/2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/25/2024-रा.भा(प्रशि.) एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के पत्र संख्या 07/57/2024-हिंशियो/(मु)/2039 दिनांक 26/08/2025 में निर्धारित प्रतिशत अंक के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नकद पुरस्कार आदि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के संबंधित कार्यालयों द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹ 6000/-
2 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर ₹ 4000/-
3 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर ₹ 2000/-

हिंदी आशुलिपि

1. 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ₹ 6000/-
2. 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर ₹ 4000/-
3. 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर ₹ 2000/-

परीक्षा शुल्क :

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क है, किंतु केंद्र सरकार के निगमों/निकायों/उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान ड्राफ्ट द्वारा या अनुलग्नक “ख” पर उल्लिखित विधि के अनुसार “उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्‍ली/ Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi” को ऑनलाइन किया जा सकता है।

नामांकन विधि :

उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विवरण निर्धारित नामांकन प्रपत्र में दिनांक 30 जनवरी, 2026 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभागा को भिजवाना सुनिश्चित करें। नामांकन अनुलग्नक “घ’ पर निर्धारित नामांकन प्रपत्र में ही भेजा जाए। सभी विवरण अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में भरे जाएं। नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का स्पष्ट उल्लेख किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अनुलग्नक “ग” में अवश्य दर्शाई जाए।

आधे-अधूरे भरे गए नामांकन प्रपत्र बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा। सभी नामित कर्मचारियों को अपने-अपने निर्धारित प्रशिक्षण केंद्रों पर निर्धारित तारीखों को समय पर पहुंच जाना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों को कक्षाओं में प्रवेश के लिए दिनांक 13 फरवरी, 2026 (प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) को प्रशिक्षण केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर होगा।

संबंधित प्रशिक्षण केंद्र के प्रभागा सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे, ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।

विशेष

  • सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों /इकाइयों/ शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
  • यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यात्रय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकाँ को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रुप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रुप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुषयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
  • एक बार प्रशिक्षण हेतु प्रवेश हो जाने के बाद प्रशिक्षण पूरा होने तक किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण सामान्यत: न किया जाए।
  • हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण और हिंदी आशुलिपि लिप्यांतरण परीक्षा केवल ‘इनस्क्रिप्ट’ की बोर्ड ले-आउट पर होगी, जो कि भारत सरकार का मानक की-बोर्ड है।
  • किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय कृपया हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी अपना ई-मेल व मोबाइल नंबर अवश्य सूचित करें, जिससे यथा आवश्यक संपर्क करने में सुविधा हो।

भवदीया,

ह./-
(अनीता रायकवार)
उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि)
ई-मेल- ddts-hts-nc-dol[at]nic.in
मोबाईल- 7416551976

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