छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के संबंध में सरकार के व्यय पर हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए अनुदेशों के संबंध में: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का.ज्ञा. दिनांक 29.08.2022

HomeDoPT OrderLTC

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के संबंध में सरकार के व्यय पर हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए अनुदेशों के संबंध में: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का.ज्ञा. दिनांक 29.08.2022

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के संबंध में सरकार के व्यय पर हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए अनुदेशों के संबंध में: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का.ज्ञा. दिनांक 29.08.2022

फा. सं, 31011/12/2022-स्था . क-IV
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्था.क IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 29 अगस्त, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के संबंध में सरकार के व्यय पर हवाई यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए अनुदेशों के संबंध में।

English: Booking of Air Tickets on Government Account in respect of LTC: Instructions by DoP&T vide OM dated 29.08.2022

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि एयर इंडिया के विनिवेश तथा उसके बाद व्यय विभाग के दिनांक 16.06.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/03/2021-ई. 197 के माध्यम से जारी समेकित अनुदेशों, जो कि एलटीसी के संबंध में हवाई यात्रा के मामले में भी लागू हैं, को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि –

i. एलटीसी के संबंध में हवाई यात्रा के सभी मामलों में, हवाई यात्रा के लिए टिकट केवल तीन प्राधिकृत ट्रैवेल एजेंटों (एटीए) से ही खरीदे जाएंगे, नामतः

(क) मैसर्स बाल्मर लॉरी ऐंड कम्पनी लिमिटेड (बीएलसीएल)
(ख) मैसर्स अशोक ट्रैवेल्स ऐंड टूर्स (एटीटी)
(ग) इंडियन रेलवे कैटरिंग ऐंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

ii. टिकट बुक करने के लिए तीन प्राधिकृत ट्रैवेल एजेंटो में से ट्रैवैल एजेंट का चुनाव सुविधा तथा सेवा गुणवत्ता के आधार पर मंत्रालय /विभाग तथा स्वयं बुकिंग के मामले में कर्मचारी की स्वेच्छा पर है। इन एटीए को कोई एजेंसी प्रभार /सुविधा शुल्क नहीं अदा किया जाएगा।

iii. बुकिंग के समय सरकारी कर्मचारियों को उनकी पात्र यात्रा श्रेणी में सबसे उचित उपलब्ध किराया, जो कि उपलब्ध सबसे सस्ता किराया है, युक्त फ्लाइट को निम्नलिखित सस्‍लॉटों में से नॉन-स्टॉप फ्लाइट को प्राथमिकता देते हुए चुनना है। उन्हें एलटीसी दावों के निपटान के प्रयोजन के लिए हवाई यात्रा और किराए के ब्यौरों से युक्त एटीए संबंधित वेबपृष्ठ के प्रिंट-आउट को रखना होगा।

(क) यात्रा के दिन निम्नलिखित समय बैंड के वांछित 3 घंटे के स्‍लॉट में – 00:00 बजे से 03:00 बजे, 03:00 बजे से 06:00 बजे, 06:00 बजे से 09:00 बजे, 09:00 बजे से 12:00 बजे, 12:00 बजे से 15:00 बजे, 15:00 बजे से 18:00 बजे, 18:00 बजे से 21:00 बजे, 21:00 बजे से 24:00 बजे तक

(ख) सुविधा तथा आराम के लिए एक 108 के मूल्य बैंड के भीतर समायोजित करने के प्रावधान के साथ।

iv. सबसे प्रतियोगी किराए का लाभ लेने के लिए तथा कोष (एक्सचेकर) पर भार को न्यूनतम करने के लिए कर्मचारियों को एलटीसी पर निर्धारित यात्रा की तिथि से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

v. कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से टिकट रद्द करने से बचने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। एलटीसी पर निर्धारित यात्रा से पहले 24 घंटे से कम रहने पर टिकट रद्द करने पर कर्मचारी को स्वधोषित औचित्य प्रस्तुत करना होगा। तीनों एटीए को टिकट रद्द करने का शुल्क शून्य /निल प्रदान करने का निदेश दिया गया है। तब तक उन सभी मामलों के लिए टिकट रद्द करने के प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जानी है जिनमें टिकट उन परिस्थितियों /कारणों से रद्द किया गया, जो सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थी।

vi. कर्मचारियों को एलटीसी पर निर्धारित यात्रा के प्रत्येक स्थान के लिए अधिमान्य रूप से केवल एक टिकट बुक करना चाहिए। एक से अधिक टिकट रखने की अनुमति नहीं है।

vii. जबकि टिकट, टिकट एजेंट के माध्यम से कार्यालय द्वारा भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तथापि कर्मचारियों को टिकट की बुकिंग केवल इन 3 एटीए के स्व-बुकिंग उपकरणों /ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कर्मचारियों को किसी भी एयरलाइन द्वारा यात्रा करने के लिए उपर्युक्त विधियों (मोड) के माध्यम से हवाई टिकट डिजिटल रूप से बुक करने के लिए इन तीन एजेंसियों के साथ अपनी आधिकारिक सरकारी ई-मेल आईडी अवश्य पंजीकृत करनी है।

viii. अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में, जहाँ टिकट की बुकिंग अनाधिकृत यात्रा एजेंट /वेबसाइट द्वारा की गई हो, मंत्रालय /विभाग के वित्तीय सलाहकार और विभागाध्यक्ष जो कि अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों में संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो, छूट देने के लिए अधिकृत है।

ix. सरकारी व्यय पर यात्रा करने के लिए कोई माइलेज प्वांइट नहीं बनेंगे।

अग्रिम भुगतान हेतु प्रावधान

(i) हवाई यात्रा के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले, तीन घंटे के समय-स्लॉट के अंतर्गत, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 1 (iii) (क) में उल्लिखित है, फ्लाइट का किराया देखते समय प्राधिकृत ट्रैवेल एजेंसी के संबंधित वेबपेज, जिसमें उपयुक्त फ्लाइट तथा किराए का विवरण हो, के प्रिंट आउट के साथ एलटीसी अग्रिम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ii) वे सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं हैं और हवाई यात्रा करना चाहते हैं परंतु विशेष रियायत स्कीम के तहत नहीं है, रेल/बस के किराए के संदर्भ में एलटीसी के अग्रिम भुगतान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(iii) ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो हवाई यात्रा के लिए पात्र नहीं है, परंतु विशेष रियायत स्कीम के तहत हवाई जहाज द्वारा यात्रा करना चाहते हैं, वे अपने मुख्यालयों/तैनाती के स्थानों से कोलकाता/गुवाहाटी /चैन्नई /विशाखापट्टनम/दिल्ली /अमृतसर तक के लिए रेल/बस के किराए तथा कोलकाता/गुवाहाटी/चैन्नई/विशाखापट्टनम /दिल्ली /अमृतसर में संगत अंतिम रेलवे स्टेशन से पूर्वोत्तर क्षेत्र/जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र/अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र/लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में यात्रा के स्थान तक के हवाई यात्रा किराए (प्राधिकृत ट्रेवल एजेंसी के संबंधित वेबपेज, जिसमें उपयुक्त फ्लाइट तथा किराए का विवरण हो, के प्रिंट आउट में दर्शाया गया) के संदर्भ में एलटीसी अग्रिम भुगतान का दावा कर सकते हैं।

प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान

(i) अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद टिकट की वास्तविक बुकिंग के समय अग्रिम तथा अग्रिम की मंजूरी के बीच समयांतराल के कारण किराए में कोई अंतर है तो किराए में यह अंतर एलटीसी दावे के निपटान के समय समायोजित किया जाएगा।

(ii) सभी मामलों में जिसमे गैर-हकदार (नॉन-ऐनटाईटिल्ड) कर्मचारी सीधे अपने मुख्यालयों/तैनाती के स्थान से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) /जम्म्‌ तथा कश्मीर (जे एवं के) /अंडमान एवं निकोबार (ए एवं एन) / लद्दाख में यात्रा के स्थान तक विशेष रियायत योजना के अंतर्गत वायुमार्ग से यात्रा करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को संगत रेलहेड अर्थात कोलकाता/गुवाहाटी /दिल्ली/अमृतसर / चेन्नई /विशाखापट्टनम से यात्रा के स्थान तक अर्थात उत्तर-पूर्व क्षेत्र अथवा जम्मू-कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेश अथवा लह्दाख के केन्द्र शासित प्रदेश अथवा अंडमान एवं निकोबार के केन्द्र शासित प्रदेश तक एक ही टाइम-स्लॉट के भीतर प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से बुक की गईं सीधी उड़ान के लिए हवाई यात्रा (फ्लाइट) तथा इसके किराया विवरणों से युक्त वेबपेज का प्रिंटआउट अवश्य रखना चाहिए। यदि, उसी स्लॉट में हवाई-यात्रा के टिकट उपलब्ध नहीं हैं, तो अगले स्लॉट में उपलब्ध हवाई-यात्राओं के ब्यौरों का प्रिंटआउट रखा जाए।

ऐसे मामलों में, प्रतिपूर्ति विशेष रियायत योजना के अंतर्गत सीधी ग्रात्रा के लिए वास्तविक वायुमार्ग किराए अथवा पात्र किराए, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

(iii) वे सरकारी कर्मचारी, जो हवाई यात्रा के पात्र नहीं हैं तथा वायुमार्ग द्वारा यात्रा करना चाहते हैं लेकिन वे विशेष रियायत योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं तो बुकिंग की समय-सीमा पर ध्यान दिए बिना वे केवल उपर्युक्त तीनों एटीए के माध्यम से ही अपने टिकट बुक कर सकते हैं। तथापि, प्रतिपूर्ति हवाई जहाज के वास्तविक किराए अथवा सबसे छोटे मार्ग के लिए पात्र बस/रेल किराए, जो भी कम हो, तक ही सीमित होगी।

(सतीश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23040341

सेवा में
मंत्रालयों /विभागों के सभी सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

View/Download the PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0