ग्रामीण डाक सेवक (अनुकंपा आधार पर नियोजन) योजना 2023 – अनुशेष – IV: डाक विभाग कार्यालय ज्ञापन सं. 03.03.2025
स.19-19/2024-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)
डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दिनांक: 03.03.2025
सेवा में,
सभी सर्कलों के प्रमुख,
विषय : अनुशेष – IV- ग्रामीण डाक सेवक (अनुकंपा आधार पर नियोजन) योजना 2023
महोदय/ महोदया,
कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 25.02.2025 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.19-19/2024-जीडीएस का संदर्भ लें।
2. इस विषय में मुझे दिनांक 25.02.2025 के कक का.ज्ञा. की हिंदी अनुवादित प्रति अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है। पत्र का हिंदी संस्करण सभी संबंधितों के बीच प्रसारित किया जा सकता है।
भवदीय
(रवि पाहवा)
निदेशक (जीडीएस)
सं. 19-19/2024-जीडीएस
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग
(जीडीएस अनुभाग)
डाक भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001
दिनांक : 25-02-2025
अनुशेष -IV
विषय : ग्रामीण डाक सेवक (अनुकंपा आधार पर नियोजन) योजना 2023
View English: Gramin Dak Sevaks (Compassionate Engagement) Scheme, 2023 – Addendum-IV: Department of Post
इस कार्यालय के दिनांक 14.06.2023 के समसंख्यक का.ज्ञा. सं. 17-01/2017-जीडीएस के द्वारा जारी की गई जीडीएस (अनुकंपा आधार पर नियोजन) योजना, 2023 के अनुसरण में जीडीएस (अनुकंपा आधार पर नियोजन) योजनों, 2023 के उद्देश्य खंड में निम्नानुसार एतदद्वारा संशोधन किया जाता है :
1. उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य नियमित रूप से नियोजित जीडीएस/ विभागीय कर्मचारियों के परिवार के एक आश्रित सदस्य को अनुकंपा आधार पर नियोजन प्रदान करना है ताकि ऐसे जीडीएस/कर्मचारी के परिवार को वित्तीय अभाव से राहत प्रदान की जा सके और उसे इस आधा स्थिति से उबरने में उसकी दी जा सके। अनुकंपा आधार पर नियोजन की अनुमति निम्नलिखित मामलों में प्रदान की जा सकती है :
i) यदि जीडीएस या विभागीय कर्मचारी की सेवा के दोरान मृत्यु हो जाती है या दो से अधिक वर्षों से लापता रहता है।
ii) यदि जीडीएस या विभागीय कर्मचारी संक्रामक बीमारी के कारण ग्रामीण डाक सेवा/सेवा को स्थायी रूप से छोड़ने के लिए बाध्य होता है या ऐसी शारीरिक/मानसिक निःशक्तता से पीड़ित होता है जो उसे नियोजन के लिए स्थायी रूप से अनुपयुक्त कर देता है, बशर्ते कि जीडीएस 62 वर्षों की आयु प्राप्त करने से पहले चिकित्सा के इन आधोरों पर सेवा-मुक्त कर दिया जाता है।
2. अनुकंपा के आधार पर नियोजन अधिकार का मामला नहीं होगा और यह सभी शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा जिसमें योजना के अंतर्गत ऐसे नियोजन के लिए यथानिर्धारित रिक्ति उपलब्धता शामिल है।
टिप्पणी :
i) मृतक जीडीएस/विभागीय कर्मचारी का केवल एक पात्र आश्रित, जीडीएस के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियोजन का हकदार होगा।
ii) विभागीय कर्मचारी के मामले में केवल एक और वही पात्र आश्रित, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति /नियोजन के लिए संगत योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड और निर्धारित शर्तों के अनुसार विभागीय रिक्ति और जीडीएस रिक्ति दोनों के संबंध गे अनुकंपा आधार पर नियोजन/नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता दो जीडीएस के साथ-साथ ही पदों, दोनों के संबंध में चयन हो जाने की दशा में अभ्यर्थी को किसी एक पद पर नियोजन/ नियुक्ति का चयन करना होगा और उसे स्थायी आधार पर दूसरे पद को छोड़ना/त्यागपत्र देना होगा।
2. जीडीएस (अनुकंपा आधार पर नियोजन) योजना, 2023 के पैरा 14 के नीचे निम्नलिखित पैरा जोड़ा गया है :
14-क. संक्रामक बीमारी या शारीरिक अथवा मानसिक निःशक्तता के कारण सेवा-मुक्त किया गया जीडीएस: ग्रामीण डाक संवकोा के एस मामले जिसमे किसी सक्रामक बामारी या ऐसी शारीरिक/मानसिक निःशक्तता से पीड़ित होने से जीडीएस के रूप में नियोजन के लिए वे स्थायी गयी से असमर्थ हो जाते/जाती हैं, जिसके कारण से स्वैच्छिक अनुमत द क्ति की योजना के प्रावधानों के अनुरूप जीडीएस की सेवा दा की को स्थायी रूप से छोड़ने की अनुमति दी जाती है, उन्हें भी अनुकंपा आधार पर नियोजन से संबंधित योजना के अंतर्गत शामिल जाता है बशर्ते कि जीडीएस 62 वर्षों की आयु प्राप्त करने से पहले चिकित्सा के इन आधारों पर सेवा-मुक्त किया जाता है और यह दिनांक 25.02.2025 के का. ज्ञा. सं. 19-19/2024-जीडीएस (चिकित्सा आधारों पर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए स्वैच्छिक सेवा मुक्ति योजना में समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार) में यथा उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है।
-हस्ताक्षरित-
(रवि पाहवा)
निदेशक (जीडीएस)
सेवा में,
सभी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल – अनुशेष को सभी संबंधितों में परिचालित करने के अनुरोध सहित
प्रतिलिपि सूचनार्थ : अंग्रेज़ी पाठ के अनुसार
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