हिंदी हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन – वैयक्तिक वेतन संबंधी आदेश: राजभाषा विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या फा.सं० 21034/08/2017-राभा(प्रशि) दिनांक 01.10.2025
फा.सं० 21034/08/2017-राभा(प्रशि)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
नई टिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1
दिनांक: 01.10.2025
कार्यालय ज्ञापन
विषय:- हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन – वैयक्तिक वेतन संबंधी आदेशों की समेकित किया जाना।
उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 24 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-राभा (प्रशि.) के पैरा 115) (क) एवं ( ख) के माैजूदा प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-
‘हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित होने वाली हिंदी आशुलिपिक परीक्षा में अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिक 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकतार होगें।’
लेकिन जिन कर्मचारियों ने पहले ही आशुलिपि की परीक्षा पास की है अथवा जिसके लिए हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाएगा।
2. राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 02 सितंबर 1976 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।
3. यह कार्यालय जापने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाता है ।
( मौसमी तिर्की)
अवर सचिव, भारत सरकार


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