वर्ष 2026 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम: सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/ सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए राजभाषा विभाग का आदेश
सं.19013/1/2025 के हिप / 967-1667
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE
दिनांक : 13 अक्तूबर, 2025
सेवा में
- भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय
- विभागाध्यक्ष, सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठान /उपक्रम उद्यम स्वायत्तशासी तथा सांविधिक निकाय / राष्ट्रीयकृत बैंक आदि
- राजभाषा सेवा के सभी अधिकारी
विषय : संघ सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, स्वायत्तशासी/ सांविधिक निकायों, निगमों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वर्ष 2026 में चलाए जाने वाले हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
महोदय/महोदया,
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2026 में हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन ऑफलाइन (फिजीकल) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाने हैं। हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं –
प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी
हिंदी आशुलिपि
| पाठ्यक्रम का नाम | प्रशिक्षण की अवधि | पात्रता | हिंदी मे याग्यता |
| हिंदी आशुलिपि | अनुलग्नक I के अनुसार | केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।
अनिवार्य: स्वैच्छिक: |
हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा। |
| * हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिको कनिष्ठ सचिवालय सहायकों टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे। | |||
| हिंदी शब्द संसाधन/ हिंदी टंकण | अनुलग्नक । के अनुसार | केवल उन्हीं अधिकारियों। कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।
अनिवार्य : स्वैच्छिक : |
हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा । |
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एक समान
हैं, परंतु ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अल्पकालिक गहन होने के कारण इनकी नियमित रूप से पूर्णकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। - यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाला “कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण प्रशिक्षण का विकल्प नहीं है। अतः ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने उक्त बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इस आधार पर हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण प्रशिक्षण से कोई छूट नहीं दी जाएगी।
उप संस्थान
हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के अल्पकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु तथा मुंबई उप संस्थानों में भी चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण अनुलग्नक । में दिया गया है।
प्रवेश का आधार
- पाठ्यक्रम में प्रवेश ‘प्रथम आओ, प्रथम पाओ’ के आधार पर दिया जाएगा।
वित्तीय प्रोत्साहन
- हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है। जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतनवृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 01 अक्तूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 21034/08/2017-रा.भा (प्रशि.) के अनुसार अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- हिंदी शब्द संसाधन हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी अधोलिखित तालिका के अनुसार नगद पुरस्कार पाने के भी हकदार होंगे। वैयक्तिक वेतन/नगद पुरस्कार आदि का भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है:-
हिंदी आशुलिपि
| 1 | 95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | ₹ 6000/- |
| 2 | 92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 4000/- |
| 3 | 88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 2000/- |
हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण
| 1 | 97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर | ₹ 6000/- |
| 2 | 95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 4000/- |
| 3 | 90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर | ₹ 2000/- |
परीक्षा शुल्क
- ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु केंद्र सरकार के निगम निकायों उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी ₹100/- की दर से परीक्षा शुल्क देय है। शुल्क का भुगतान अनुलग्नक- पर उल्लिखित विधि के अनुसार “उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना”, नई दिल्ली/Deputy Director (Exam.), Hindi Teaching Scheme, New Delhi को ऑनलाइन किया जा सकता है।
छात्रावास
नई दिल्ली स्थित संस्थान में सीमित संख्या में प्रशिक्षार्थियों के ठहरने के लिए छात्रावास की व्यवस्था है, लेकिन नई दिल्ली से बाहर स्थित उप संस्थानों में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए वहाँ प्रशिक्षार्थियों को अपने ठहरने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
नामांकन विधि
- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा कोलकाता, सिकंदराबाद, बेंगलुरु एवं मुंबई स्थित उप संस्थानों के पते अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
- अनुरोध है कि अपने कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के नाम यथाशीघ्र इस कार्यालय को तथा अपने क्षेत्र में स्थित उप संस्थान के प्रभारी सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि) को सीधे भिजवाने का कष्ट करें। कृपया उन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों को नामित करें जिन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निश्चित रूप से कार्यमुक्त किया जा सके।
- पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में कर्मचारी को सत्र के मध्य में कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि संबंधित केंद्र के सहायक निदेशक से पुष्टि प्राप्त होने पर ही अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
- इस संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने कार्यालय का पूरा पता, दूरभाष संख्या और email का पता अवश्य लिखें, जिससे संपर्क करने में इस कार्यालय को सुविधा हो।
विशेष
- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/इकाइयों शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है, कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों, ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार, गृह मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें किसी भी कार्मिक को एक बार प्रवेश देने के बाद प्रशिक्षण के बीच में वापस बुलाने प्रशिक्षण बीच में छोड़कर जाने की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रशिक्षण से संबंधित अन्य वांछित जानकारी ई-मेल tsgahan-chti-dol[at]gov.in द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।
भवदीय,
(ले.कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक
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