वायुयान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा Internet services through Wi-Fi in Aircraft – Gazette Notification

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वायुयान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा Internet services through Wi-Fi in Aircraft – Gazette Notification

वायुयान में वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवा Internet services through Wi-Fi in Aircraft – Gazette Notification

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नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्‍ली, 21 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 142(अ).–चूंकि वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय की तारीख 14 अगस्त, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 585(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, जिसे ऐसे सभी व्यक्तियों जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि की समाप्रि से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गईं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में प्रकाशित राजपत्र की प्रतियां दिनांक 21 अगस्त, 2019 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दी गई थीं;

और चूंकि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर प्रारूप नियमों के बाबत जनता से कोई आशक्षेप या सुझाव प्राप्त नही हुए हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्‌:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 29 ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः-

29 ख. संवहनीय इलैक्ट्रानिक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध – (1) कोई भी व्यक्ति उड़ान के दौरान वायुयान के अंदर किसी संवहनीय इलैक्ट्रानिक उपकरण का उपयोग नहीं करेगा और न प्रचालक या सकमान पायलट ऐसे किसी उपकरण के प्रचालन को अनुज्ञात करेगा:

परन्तु पाइलट इन कमांड उस स्थिति को छोड़कर जब कम दृश्यता स्थिति में लैंडिंग करता है जो समय-समय पर महानिदेशक द्वारा यथा निर्धारित की जाती है, वायुयान की लैंडिंग के बाद और सक्रिय रनवे से हटने के बाद वायुयान के यात्रियों द्वारा सेलुलर टेलीफ़ोन के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के उपबंध संवहनीय वॉयस रिकार्डरों, हियर्रिंग एड्स, हार्ट पेसमेकर, इलैक्ट्रिक शेवर्स अथवा अन्य ऐसे सवहनीय उपकरणों के लिए लागू नहीं होंगे जो प्रचालक के मतानुसार वायुयान के प्रचालन के संबंध में दिक्‍कचालन अथवा संचार व्यवस्था के प्रति किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं तथा जिसके संबंध में प्रचालक द्वारा महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

(3) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी मुख्य पायलट द्वारा उड़ान के दौरान वायुयान में सवार यात्रियों को फ्लाइट मोड अथवा एयरप्लेन मोड में उपयोग में लाए जा रहे लैपटाप, स्मार्टफोन, टेबलेट, स्मार्टवॉच, ई-रीडर अथवा प्वांइट ऑफ सेल उपकरण के लिए वायुयान में उपलब्ध वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं को प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकेगी;

 

परन्तु महानिदेशक द्वारा वायुयान को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार की गई प्रक्रियाओं के अनुपालन की शर्त पर वाई-फाई के माध्यम से वायुयान में इंटरनेट सेवाओं के उपयोग के लिए प्रमाणित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम के उद्देश्य से, किसी वायुयान के संबंध में आरोहण के पश्चात अवरोहण के लिए खोले जाने तक के लिए वायुयान के सभी बाह्य द्वार बंद होने की स्थिति को उड़ानगत स्थिति माना जाएगा।”

[फा. सं. ए. वी. 11012/103/2015-ए]
अंशुमाली रस्तोगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्या वी-26 दिनांक 23 मार्च, 1937 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 22(अ) दिनांक 07 जनवरी, 2020 द्वारा किया गया जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1 खंड 3, उप-खंड (1) में दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2020

G.S.R. 142(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, was published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), vide notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, number G.S.R. 585(E), dated the 14th August, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 21st August, 2019;

And whereas, no objections or suggestions have been received from the public in respect of the draft rules within the period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely: —

1. Short title and commencement.─(1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, for rule 29B, the following rule shall be substituted, namely:—

“29B. Prohibition on the use of portable electronic devices.─(1) No person shall operate, nor shall the operator or the pilot-in-command of an aircraft allow the operation of any portable electronic device on board an aircraft in flight:

Provided that the Pilot-in-Command may permit use of cellular telephone by the passengers of a flight after the aircraft has landed and cleared active runway, except when the landing takes place in low visibility conditions as may be determined by the Director-General from time to time.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall not apply to portable voice recorders, hearing aids, heart pacemaker, electric shavers or other portable electronic devices which, in the opinion of the operator, do not cause interference with the navigation or communication system of the aircraft on which it is to be operated and for which such operator has obtained the approval of the Director-General.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Pilot-in-Command may permit the access of internet services by passengers on board an aircraft in flight, through Wi-Fi on board, when laptop, smartphone, tablet, smartwatch, e-reader or a point of sale device is used in flight mode or airplane mode:

 

Provided that the Director-General shall certify the aircraft for usage of internet service in flight through Wi-Fi on board subject to the procedures as specified in this behalf.

Explanation. ─ For the purposes of this rule, an aircraft shall be deemed to be in flight when all its external doors are closed following embarkation until the moment when any such door is opened for disembarkation.”.

[F. No. AV. 11012/103/2015-A]
ANGSHUMALI RASTOGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended vide G.S.R. 22(E), dated the 7th January, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 13th January, 2020.

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