RELHS-97 सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना के संबंध में

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RELHS-97 सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना के संबंध में

RELHS-97 सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना के संबंध में

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस

नई दिल्‍ली, दिनांक 24.11.2021

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां,
आरडीएसओ एवं एनएआईआर।

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस-97) के संबंध में।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.05.2012 और 31.07.2018 के समसंख्यक पत्र।

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें मार्च 2009 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। मार्च 2009 से 31.05.2012 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरईएलएचएस में शामिल होने की अवधि एक वर्ष अर्थात 31.05.2013 तक उपलब्ध थी। बहरहाल, रेल मंत्रालय में पिछले कुछ समय से आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने की अवधि शुरू करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्‍न कर्मचारी एसोसिएशनों/ एनएफआईआर/एआईआरएफ से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस मामले की ध्यानपूर्वक और विस्तृत जांच करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 31.05.2012 के उक्त संदर्शित पत्र में अंतर्विष्ट / आरईएलएचएस-97 में शामिल्र होने के प्रावधान को निम्नानुसार आशोधित किया जाए:-

“31.05.2012 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने हेतु सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति-पत्नी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होगी, जिसमें रेलवे अस्पताल के बाहर रेफर करने के लिए छह माह की लॉक-इन-अवधि इस शर्त के साथ होगी कि इस लॉक-इन-अवधि में केवल तात्कालिक परिस्थितियों में ही छूट दी जा सकती है बशर्ते या तो रोगी रेलवे अस्पताल में भर्ती हो अथवा रेलवे अस्पताल गया हो और रेलवे अस्पताल में उस उपचार की सुविधा उपलब्ध न हो। इस प्रकार रेफर किए गए मामलों पर विशेष रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, 01.06.2012 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में इन कर्मचारियो/इनके पति-पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए आरईएलएचएस योजना मैं शामिल्र होना अनिवार्य होगा।

आरईएलएचएस में शामिल होने संबंधी अन्य नियमों और शर्तों तथा पहले से उपलब्ध छूट मे कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरईएलएचएस-97 में शामित्र होने की अंशदान दर भी अपरिवर्तित रहेगी अर्थात आरईएलएचएस में शामित्र होने के लिए आवेदन करने की तारीख को “अद्यतन मासिक मूल पेंशन” की दुगुनी राशि। 31.05.2012 तक सेवा के दौरान मृत रैल कर्मचारियों के पति-पत्नी के लिए आरईएलएचएस में शामिल होन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होगी और मौजूदा नियमों एवं शर्तों के साथ आरईएलएचएस में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तारीख को “अद्यतन मासिक मूल परिवार पेंशन” की दुगुनी राशि जमा करनी होगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

Source: Railway Board PDF

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