Central Pension Disbursal System केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली

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Central Pension Disbursal System केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली

Central Pension Disbursal System केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली: Normally, the pension is credited on last working day of the month. सामान्यतया, पेंशन महीने के अंतिम कार्य दिवस को जमा की जाती है।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 306
TO BE ANSWERED ON 08.08.2022

CENTRAL PENSION DISBURSAL SYSTEM

*306. SHRI THIRUNAVUKKARASAR SU:

SHRI RAVNEET SINGH BITTU:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to
state:

(a)whether the Employees Provident Fund Organisation (EPFO) is presently disbursing pension to its beneficiaries at different times and days resulting in many difficulties to them and if so, the details thereof;

(b)whether any proposal is under consideration of the Government for setting up of a Central Pension Disbursal System paving the way for crediting pension to over 73 lakh pensioners at one go and if so, the details thereof;

(c)the time by which the above proposal is likely to be implemented;

(d)the details of benefits likely to be accrued to the pensioners by this proposed Central Pension Disbursal System in the country; and

(e)whether the Government has any plan to downsize the staff strength of the regional offices of EPFO by centralizing many areas of works and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BHUPENDER YADAV)

(a): Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) has issued instructions to its field offices to disburse pension on or before last working day of the month. Normally, the pension is credited on last working day of the month. However, at times, due to technical reasons or otherwise, pension gets credited on days other than the last working day.

(b): No, Sir.

(c) & (d): Does not arise in view of the reply to part (b) of the Question above.

(e): No, Sir.

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संखया 306
सोमवार, 08 अगस्त, 2022/17 श्रावण, 1944 (शक)

केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली

“306. श्री सु. थिरुनवुक्करासर:
श्री रवनीत सिंह:
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वर्तमान में अपने लाभार्थियों को अलग-अलग समय और दिनों में पेंशन का वितरण कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनके समक्ष कई कठिनाइयां आती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एक ही समय में 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन जमा करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली केन्द्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्‍या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) देश में इस प्रस्तावित केन्द्रीय पेंशन वितरण प्रणाली द्वारा पेंशनभोगियों को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्‍या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास कई कार्य क्षेत्रों को केंद्रीकत करके ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या को कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को महीने के अंतिम कार्य दिवस या उससे पहले पेंशन संवितरित करने के अनुदेश जारी किए हैं। सामान्यतया, पेंशन महीने के अंतिम कार्य दिवस को जमा की जाती है। हालांकि, कई बार तकनीकी कारणों से या अन्यथा, पेंशन अंतिम कार्य दिवस के अलावा अन्य दिनों में जमा हो जाती है।

(ख): जी, नहीं।

(ग) और (घ): उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के इष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ ): जी, नहीं।

Source: Lok Sabha PDF

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