पेंशन में देरी से नाराज सरकार, सभी मंत्रालयों को लिखा खत
केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद देर से पेंशन शुरू होने पर सवाल उठाए हैं। ऐसा विभिन्न विभागों की ओर से रिटायर होने से पांच साल पहले कर्मचारियों की सर्विस को मंजूरी देने का सर्टिफिकेट जारी न करने की वजह से होता है। सभी मंत्रालयों से जल्द रिटायर होने वाले अधिकारियों के केसों का अध्ययन करने को कहा गया है, ताकि किसी अधिकारी को असुविधा न हो।
केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद देर से पेंशन शुरू होने पर सवाल उठाए हैं। ऐसा विभिन्न विभागों की ओर से रिटायर होने से पांच साल पहले कर्मचारियों की सर्विस को मंजूरी देने का सर्टिफिकेट जारी न करने की वजह से होता है। सभी मंत्रालयों से जल्द रिटायर होने वाले अधिकारियों के केसों का अध्ययन करने को कहा गया है, ताकि किसी अधिकारी को असुविधा न हो।
प्रधानमंत्री के अधीन कार्मिक मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को 16 सितंबर को चिट्ठी लिखकर 15 अक्टूबर तक इस पर रिपोर्ट देने को कहा है और कहा है कि यह सर्टिफिकेट जारी करने के आदेश को अनदेखा करना ‘गंभीरता से लिया जाएगा’।
मौजूदा नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी-अधिकारी को 18 साल की नौकरी होने पर हेड ऑफ ऑफिस से ‘क्वॉलिफाइंग सर्विस’ का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यही सर्टिफिकेट रिटायर होने से पांच साल पहले फिर से लेना पड़ता है। मंत्रालयों को भेजे गए खत में लिखा है, ‘यह देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को नियमों के तहत सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है।’
अब हर मंत्रालय को जवाब देना है कि उसने 18 साल पूरे होने और रिटायरमेंट से पांच साल पहले कितने कर्मचारियों को सर्टिफिकेट दिया और कितनों को देना बाकी है।
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