Reservation in Promotion पदोन्नति में आरक्षण – Collection of data on inadequate representation of SC/ST

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Reservation in Promotion पदोन्नति में आरक्षण – Collection of data on inadequate representation of SC/ST

Reservation in Promotion after collection of data on inadequate representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes पदोन्‍नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ें एकत्रित करना

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 567
(TO BE ANSWERED ON 21.07.2022)

RESERVATION IN PROMOTION

567 SHRI B. LINGAIAH YADAV:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Department of Personnel and Training (DoPT) has asked all union government departments to collect data on inadequate representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes before implementing the policy of reservation in promotion in government offices; and

(b) if so, the details thereof and the present status thereof, State-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) & (b): In pursuance of Hon’ble Supreme Court judgment dated 28.1.2022 in the matter of Jarnail Singh and Ors. Vs. Lachhmi Narain Gupta and Ors., Department of Personnel and Training, vide its Office Memorandum No.36012/16/2019-Estt(Res) dated 12.4.2022, has advised all the Muinistries/Departments of the Central Government to comply with certain conditions before implementing the policy of reservation in promotion which, inter alia, include collection of quantifiable data regarding inadequacy of representation of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) and application of this data to each cadre separately.

In the aforesaid Judgment, Hon’ble Supreme Court has held that for the purpose of providing reservation in promotions, the data to assess the representation of SCs and STs has to be collected with respect to each cadre.

***

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 567
(दिनांक 21.07.2022 को उत्तर के लिए)

पदोन्नति में आरक्षण

567. श्री बी लिंग्याह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) कया कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केन्द्र सरकार के सभी विभागों को सरकारी कार्यालयों में पदोन्‍नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पहले अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़ें एकत्रित करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.01.2022 के निर्णय के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 12.04.2022 के इसके कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/16/2019-स्था. (आरक्षण) के तहत केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को पदोन्‍नति में आरक्षण की नीति लागू करने से पूर्व कुछ शर्तों का पालन करने की सलाह दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जातियों (अजा) एवं अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता से संबंधित परिमाणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करना तथा इन आंकड़ों को पृथक रूप से प्रत्येक संवर्ग में लागू करना शामिलत्र है।

उपर्युक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि पदोन्‍नतियों में आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का ऑकलन करने हेतु प्रत्येक संवर्ग से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाए।

Source: Rajya Sabha PDF

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