पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021

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पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021

पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना – केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)/8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, |
नई दिल्‍ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 21 के अनुसार, सेवा के दौरान ली गई ऐसी सभी छुट्टी की, जिसके लिए छुट्टी वेतन संदेय है और चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई सभी असाधारण छुट्टी की गणना अ्हक सेवा के रूप में की जाएगी।

2. चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर मंजूर की गई असाधारण छुट्टी से भिन्‍न असाधारण छुट्टी की दशा में नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी ऐसी छुट्टी मंजूर करते समय, उस छुट्टी की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गणना किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा यदि ऐसी छुट्टी सरकारी कर्मचारी को,- (i) नागरिक संक्षोभ के कारण कार्यभार ग्रहण करने या पुनःग्रहण करने में उसकी असमर्थता के कारण; या (ii) उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन करने के लिए मंजूर की गई है।

3. उपरोक्त पैरा 1 तथा 2 द्वारा कवर नहीं होने वाली असाधारण छुट्टी के मामले में सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में इस आशय की एक निश्चित प्रविष्टि की जानी अपेक्षित होती है कि असाधारण छुट्टी की अवधि को अहँक सेवा नहीं माना जाएगा और सेवा पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि, यदि असाधारण छुट्टी की मंजूरी के समय नहीं की गई हो, तो तत्पश्चात्‌ की जा सकेगी, किंतु अधिवार्षिता पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व, के पश्चात्‌ नहीं की जा सकेगी। यदि सेवा पुस्तिका में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, तो असाधारण छुट्टी की अवधि को अहक सेवा माना जाएगा।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए छुट्टी पर व्यतीत की गई अवधियों की गणना अर्हक सेवा के रूप में किए जाने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

In English: Counting of periods spent on leave as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021.

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