पेंशन और उपदान के लिए स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

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पेंशन और उपदान के लिए स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

पेंशन और उपदान के लिए स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

सं.-28/90/2022-पी&पीडबल्यू(बी)8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अर्हक सेवा के रूप में करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय. सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है। केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 14 के अनुसार, यदि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय के किसी कर्मचारी, जिसकी प्रारम्भ में 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पूर्व उस स्वायत्त निकाय में नियुक्ति हुई शी, को किसी ऐसी सेवा में या पद पर, जिसे केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम लागू होते हैं, उचित अनुज्ञा से तत्पश्चात्‌ नियुक्त किया गया है, केंद्र सरकार से पेंशन और उपदान के लिए उक्त स्वायत्त निकाय में की गई सेवा अर्हक होगी। तथापि ऐसी सेवा की गणना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी:

(i) केंद्रीय सरकार में स्थानापन्‍न या अस्थायी हैसियत में सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति के पश्चात्‌ व्यवधान रहित रूप से अधिष्ठायी नियुक्ति हुई हो;

(ii) सरकारी कर्मचारी त्यागपत्र की स्वीकृति से पूर्व उस निकाय में की गई सेवा के लिए स्वायत्त निकाय से अलग से पेंशन आहरित नहीं कर रहा है; और

(iii) स्वायत्त निकाय में की गई सेवा के लिए पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान की रकम का एकमुश्त भुगतान करके स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशन देयता का निर्वहन किया गया है। पेंशन की एकमुश्त रकम, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में अधिकथित संराशीकरण तालिका के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।

2. राज्य सरकार के अधीन इन नियमों के समान गैर-अंशदायी पेंशन योजना वाले स्वायत्त निकाय दवारा पेंशन देयता के निर्वहन की शर्त, केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ की गई पारस्परिक व्यवस्था के अनुसार उस स्वायत्त निकाय के लिए बाध्ययकारी होगी।

3. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार में नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में की गई सेवा की गणना, अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाती है।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन पेंशन और उपदान के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी स्वायत्त निकाय में की गई सेवा की गणना अहक सेवा के रूप में करने से संबंधित उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

In English: Counting of service rendered in an autonomous body as qualifying service for pension and gratuity under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021

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