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Mandatory Photo ID Cards for passengers : Rajya Sabha Q&A

With a view to reduce chances of misuse of reservation system by unscrupulous elements, it has been prescribed that passengers have to produce original proof of identity during the journey in the following  cases:

(i) For e-tickets, any one of the passengers booked on the ticket has to produce any one of the prescribed proofs of identity in original. 

(ii) For Tatkal tickets, the original proof of identity as indicated on the ticket. 

(iii) For journey in Air-conditioned classes (except 3E class), any one of the passengers booked on the ticket has to produce any one of the prescribed proofs of identity in original.

For other than Tatkal and e-tickets, no instructions regarding production of Proof of identity while travelling in non Air-conditioned classes have been issued, so far.


The above information was submitted by Minister of State in the Ministry of Railways Shri BharatSinh Solanki in reply of undermentioned Rajya Sabha Question:

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-3060

ANSWERED ON-07.09.2012

Mandatory Photo ID Cards for passengers

3060.
DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU

T. RATNA BAI

(a) whether the Ministry is making it mandatory for passengers travelling in
trains to carry their Photo ID Cards for security purposes;
(b) if so, the
details thereof; and
(c) by when this is going to be implemented?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS
(SHRI BHARATSINH
SOLANKI)
(a) to (c): ****see above**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं.3060

07.09.2012 को दिया जाने वाला उत्‍तर

यात्रियों के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य बनाया जाना



3060. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू, श्रीमती टी. रत्‍नाबाई:

क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या मंत्रालय सुरक्षा कारणों से रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले
यात्रियों हेतु अपने साथ फोटो पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग) इसे कब कार्यान्‍वित किया जाएगा?



उत्‍तर

रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री भरतसिंह
सोलंकी
)

(क) से (ग) असामाजिक तत्‍वों द्वारा आरक्षण प्रणाली के दुरूपयोग करने के अवसरों
को कम करने के उद्देश्‍य से यह निर्धारित किया गया है कि यात्रियों को निम्‍नलिखित
मामलों में यात्रा के दौरान पहचान के मूल साक्ष्‍यों को प्रस्‍तुत करना होगा :-

i ई-टिकटों के लिए, टिकट में बुक किए गए यात्रियों में से किसी भी एक यात्री को
पहचान के लिए निर्धारित साक्ष्‍यों में से किसी भी एक साक्ष्‍य की मूल प्रति
प्रस्‍तुत करनी होगी.
ii तत्‍काल टिकटों के लिए टिकट में दर्शाए गए पहचान की मूल प्रति.
iii वातानुकूलित श्रेणियों के लिए (3ई श्रेणी को छोड़कर) टिकट पर बुक किए गए
यात्रियों में से किसी भी एक यात्री को पहचान के लिए निर्धारित साक्ष्‍यों में से
किसी भी एक साक्ष्‍य की मूल प्रति प्रस्‍तुत करनी होगी.

तत्‍काल और ई-टिकटों को छोड़कर गैर-वातानुकूलित श्रेणियों में यात्रा के दौरान
पहचान के साक्ष्‍य प्रस्‍तुत करने के संबंध में अभी तक कोई भी निर्देश जारी नहीं
किए गए हैं.

******

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