Homenew pension scheme

Family pension under NPS नई पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन

STATEMENT OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *350 FOR ANSWER ON 18.02.2014 REGARDING “FAMILY PENSION UNDER NPS” RAISED BY SHRI PRABHAT JHA 
(a): Central Pension Accounting Office has informed that as per its records there are 1900 cases of family pension and 20 cases of disability pension under National Pension System (NPS).
(b) and (c): The pension of the Government servants (except in the Armed Forces) appointed on or after 01-01-2004 is regulated by the NPS which is a defined contribution pension system. Employees appointed in the service of Central Government prior to this date are not covered by NPS. However, even after the introduction of NPS, the benefit of family pension is available to the families of the deceased Central Government employees covered under the NPS. Hence, family pension, at the rate of old pension scheme, to family members of deceased employees, who were in the service of the Central Government on or after 01-01-2004, is not denied or affected due to the implementation of NPS, as per the Office Memorandum (OM) No. 38/41/06/P&PW(A) dated 05-05-2009 of the Department of Pension and Pensioners Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. This OM envisages payment of various benefits on death/discharge of a Government employee after adjustment of the monthly annuitised pension from the accumulated funds in the NPS account of the employee.
(d) and (e): National Securities Depository Limited (NSDL) has informed that a few deceased employees, who passed away within a short span after joining NPS, had minimal accumulated pension wealth in their NPS accounts. However, as stated in reply to parts (b) and (c) above, the family members of the deceased employees are covered by the family pension.
Details of Rajya Sabha No. *350
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-350
ANSWERED ON-18.02.2014

Family pension under NPS

350 . SHRI PRABHAT JHA
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:
(a) the details of cases of family pension sanctioned, so far, under the New Pension Scheme (NPS) to the families of deceased Central Government employees;
(b) whether family pension at the rate of old pension scheme to these family members of deceased employees has been stopped after coming into force of the New Pension Scheme;
(c) if not, the fate of those who have been receiving family pension under NPS at the rate of old pension scheme;
(d) whether some of the deceased employees have left behind them only few thousands rupees as Contributory Pension Fund (CPF) with the National Securities Depository Limited (NSDL); and
(e) if so, how Government would pay them family pension from their CPF?

ANSWER

FINANCE MINISTER
(SHRI P. CHIDAMBARAM )
(a) to (e): A Statement is laid on the Table of the House.
*****
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *350
(जिसका उत्तर 18 फरवरी, 2014/29 माघ, 1935 (शक) को दिया जाना है)

नई पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन

*350. श्री प्रभात झाः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) केन्द्रीय सरकार के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत परिवार पेंशन के मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या नई पेंशन योजना के प्रभावी हो जाने के बाद, दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को पुरानी पेंशन योजना की दर पर मिलने वाली परिवार पेंशन को रोक दिया गया है; 
(ग) यदि नहीं, तो पुरानी पेंशन योजना की दर पर नई पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों का भविष्य क्या होगा; 
(घ) क्या कुछ दिवंगत कर्मचारियों के नेशनल सिक्युरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड के पास अंशदायी पेंशन निधि के रूप में केवल कुछ हजार रुपए ही जमा हैं; और
(ड.) यदि हां, तो सरकार उक्त दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को अंशदायी पेंशन निधि से परिवार पेंशन का भुगतान किस प्रकार करेगी? 

उत्तर

वित्त मंत्री
(श्री पी. चिदम्बरम)


(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘नई पेंशन योजना के अंतर्गत परिवार पेंशन’ के संबंध में श्री प्रभात झा द्वारा पूछे गए 18 फरवरी, 2014 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *350 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): केन्द्रीय पेंशन खाता कार्यालय ने यह सूचित किया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत उनके पास परिवार पेंशन के 1900 मामले तथा अपंगता पेंशन के 20 मामले हैं।
(ख) और (ग): दिनांक 01.01.2004 को या इसके पश्चात नियुक्त सरकारी सेवकों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) का पेंशन एनपीएस, जो एक निर्धारित अंशदान पेंशन प्रणाली है, के द्वारा विनियमित होता है। इस तारीख से पूर्व केन्द्र सरकार की सेवा में नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस के तहत शामिल नहीं किया गया है। तथापि, एनपीएस को लागू किए जाने के बावजूद भी एनपीएस के अंतर्गत शामिल किए गए केन्द्र सरकार के दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को परिवार पेंशन का लाभ उपलब्ध है। इस प्रकार, दिवंगत कर्मचारियों, जो 01.01.2004 को या इसके पश्चात केन्द्र सरकार की सेवा में थे, के परिवार के सदस्यों को पुरानी पेंशन योजना की दर पर परिवार पेंशन दिए जाने से मना नहीं किया गया है ओर न ही वे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/41/06/पीएंडपीडब्ल्यू(ए) के अनुसार एनपीएस को लागू करने से प्रभावित हुए हैं। इस कार्यालय ज्ञापन में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/पदच्युति के पश्चात कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा निधियों से मासिक वार्षिकी पेंशन के समायोजन के पश्चात विभिन्न लाभों के भुगतान की परिकल्पना की गई है।
(घ) और (ड.): नेशनल सिक्युरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) ने यह सूचित किया है कि वैसे कर्मचारी, जो एनपीएस में शामिल होने के कुछ ही समय के पश्चात दिवंगत हो गए हों, के एनपीएस खाते में अत्यंत कम पेंशन धनराशि जमा हुई थी। तथापि, जैसाकि उपर्युक्त भाग (ख) ओर (ग) के उत्तर में कहा गया है दिवंगत कर्मचारियों के परिवार के सदस्य परिवार पेंशन द्वारा कवर किए जाते हैं।
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