Extra Work Allowance for Rajbhasha work  राजभाषा कार्य के ल‍िए अतिरिक्‍त कार्य भत्‍ता – Clarification by Railway Board

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Extra Work Allowance for Rajbhasha work  राजभाषा कार्य के ल‍िए अतिरिक्‍त कार्य भत्‍ता – Clarification by Railway Board

Extra Work Allowance for Rajbhasha work  राजभाषा कार्य के ल‍िए अतिरिक्‍त कार्य भत्‍ता – Clarification by Railway Board

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 100/2019

सं.ई(पी एण्ड ए)।-2017/एसपी-1/जनरल-5

नई दिल्‍ली, दिनांक 08.11.2019

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाडयां.

विषय:- वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों को सौंपे गए हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त कार्य भत्‍ते के भुगतान की स्वीकार्यता।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 02.01.2018 का पत्र सं.ई(पी एण्ड ए)।-2017/एसपी-1/जनरल-5

वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों को साँंपे गए हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान की स्वीकार्यता को शासित करने संबंधी शर्तों का बोर्ड के दिनांक 02.01.2018 के समसंख्यक आदेशों में उल्लेख किया गया है। बोर्ड कार्यालय में पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में एक वर्ष की अवधि के बाद उपयुक्त पात्र अधिकारी की अनुपलब्धता में उसी अधिकारी को जारी रखने और अतिरिक्त कार्य भत्ते की स्वीकार्यता के लिए निधारित शर्त के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कोई कर्मचारी यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त करेगा और उसी कर्मचारी को पुन: समान कार्यों के लिए तैनात किए जाने में कम-से-कम एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए।

2. बोर्ड कार्यात्रय में इस मामले की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि अतिरिक्त कार्य भत्ता को शासित करने वाली शर्तों का रेलों दवारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। बहरहाल, यदि दूसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित करने के लिए समुचित अधिकारी उपलब्ध न हो तो मौजूदा पदधारी दूसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में अपने कर्त्त॑व्यों का निर्वहन करते रहेंगे परन्तु इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि उसी अधिकारी को तीसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है तो उन्हें तीसरे वर्ष से इस भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि उसी अधिकारी को चौथे वर्ष के लिए भी हिंदी कार्य का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा जाता है तो वह अपने कर्त्त॑व्यों का निर्वहन करते रहेंगे परन्तु इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा, इसका भुगतान पांचवें वर्ष में किया जाएगा यदि उसी अधिकारी को राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. कृपया पावती दें।

(एन. पी. सिंह)
संयुक्त निदेशक/ई (पी एण्ड ए)
रेलवे बोर्ड


भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

RBE No. 190/2019

No. E(P& A)I-2017/SP-1/Genl-5

New Delhi, dated o8.1¢.2019

The General Managers and Principal Financial Advisers,
All Indian Railways & Production Units.

Sub: Admissibility of payment of Extra Work Allowance (erstwhile Rajbhasha Allowance) to Sr. Scale, JA Grade and SA Grade officers entrusted with the administrative control of Hindi work, after completion of the period of one year.

Ref: Board’s letter No. E(P&A)I-2017/SP-1/Genl-5 dated 02.01.2018.

****

The conditions governing the admissibility of Extra Work Allowance (erstwhile Rajbhasha Allowance) to the Sr. Scale, JA Grade and SA Grade officers entrusted with administrative control of Hindi work are enumerated in Board’s orders of even number dated 02.01.2018. References have been received in Board’s Office seeking clarification regarding continuance of same officer as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari beyond the period of one year in absence of suitable eligible officer to be nominated as such and admissibility of Extra Work Allowance to them in view of the stipulated conditions that an employee shall receive this allowance for a maximum period of one year and that there should be a minimum gap of one year before the same employee is deployed for similar duties again.

2. The matter has been examined in Board’s Office in consultation with Ministry of Finance (Department of Expenditure) and it has been decided that the conditions governing Extra Work Allowance are to be adhered to strictly by all the Railways. In case, however, a suitable replacement is still unavailable for being nominated as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari for the second year, the existing incumbent may continue to discharge his duties as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional. Rajbhasha Adhikari for the second year also, but without payment of Extra Work Allowance. The payment of this Allowance will resume from the 3″ year, if the same officer(s) continue(s) to be nominated as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari. Similarly, in case the same employee continues to be entrusted with administrative control of Hindi Work for the 4″ year, he will do so without payment of the Extra Work Allowance, which will resume in the 5″ year, if the same officer(s) continue(s) to work as Rajbhasha Adhikari/ Chief Rajbhasha Adhikari/ Additional Rajbhasha Adhikari.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4, Please acknowledge receipt.

(N P Singh)
Joint Director/E(P& A)
Railway Board.

Source: Railway Board
[http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/establishment/E(P%26A)/2019/RBE_190_2019.pdf]

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