एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. पर स्‍पष्‍टीकरण – दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं – DoP&PW

Homenew pension scheme

एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. पर स्‍पष्‍टीकरण – दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं – DoP&PW

एन.पी.एस. से ओ.पी.एस. पर स्‍पष्‍टीकरण – दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं – DoP&PW

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1710

(दिनांक .05.03.2020 को उत्तर देने के लिए)

1710 श्री नीरज शेखर:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत केंद्र सरकार के उन अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना में प्रत्यावर्तित करने के संबंध में दिनांक 17 फरवरी, 2020 को आदेश जारी किया है जिनकी नियुक्ति/परिणाम के लिए चयन को, 1 जनवरी, 2004 से पहले अंतिम रूप दे दिया गया था लेकिन उन्होंने 01 जनवरी, 2004 के बाद कार्य भार ग्रहण किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) क्या सरकार इस आदेश को संशोधित करेगी तथा नियुक्तियों को अंतिम रूप देने की तारीख के बजाए विज्ञापन की तारीख/आवेदन की अंतिम तारीख पर विचार किया जाएगा क्योंकि परीक्षाएं आयोजित करने और परिणाम घोषित करने में प्रशासनिक विलंब होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ङ) : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 17.02.2020 को कार्यालय ज्ञापन सं 57/04/2019-पी.एंड पी डब्ल्यू (बी) जारी किया गया है जिसके द्वारा उन सभी मामलों में, जहां दिनांक 31.12.2003 को या इससे पहले होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती के लिए परिणाम दिनांक 01.01.2004 से पहले घोषित किए गए थे, भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियामावली, 1972 के तहत कवर किए जाने के पात्र होंगे।

तदनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें दिनांक 31.12.2003 को या इससे पहले होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01.01.2004 से पहले घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और जो दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए जा रहे हैं, को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियामावली, 1972 के तहत कवर किए जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाएगा।

दिनांक 17.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त आदेंशों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

****

Read in English: – NPS to OPS – No proposal to revise the orders issued vide OM dated 17.02.2020 – DoP&PW

nps-to-ops-doppw-clarification-in-hindi-dt-05-03-2020

Source: Rajya Sabha

COMMENTS

WORDPRESS: 0