महंगाई भत्ता (DA) और मंहगाई राहत (DR) फ्रिज करने के आदेश के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज
Plea against DA DR Freeze Order – Dismissed by Delhi High Court Hindi News
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता (DA) जारी करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत में कोविड-19 (Coronavirus) महामारी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाले डीए को जुलाई 2021 तक रोके जाने के फैसले के खिलाफ चुनौती दी गयी थी.
हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में पहले ही यह साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से पूर्व में घोषित 1 जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता में वृद्धि प्राप्त करने का संबंध अधिकार से है, लेकिन यह सरकार को तय करना है कि वह उसे कब खारिज करती है. अदालत ने आगे कहा कि इसमें केंद्र सरकार पर कानून में कोई बाध्यता नहीं है कि वह समयबद्ध तरीके से महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में वृद्धि को रोक दे. इन कारणों से हमें इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है और उसी के आधार पर इसे खारिज किया जाता है.
अदालत ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम 3 में केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह उन शर्तों को लागू कर सकता है, जिनके लिए महंगाई भत्ता निकाला जा सकता है. याचिका में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लेने के लिए केंद्र को निर्देश देने की भी मांग की गयी थी.


