कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश वापिस: सरकार की मंशा पर उठे सवाल – जानिए क्या है मामला

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कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश वापिस: सरकार की मंशा पर उठे सवाल – जानिए क्या है मामला

ग्रुप-ए के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी, ग्रुप-बी के कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी और ग्रुप-सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में पांच फीसदी की कटौती का आदेश वापिस.

कर्मचारियों के वेतन में कटौती

वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार के मद्देनजर जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप-ए के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी, ग्रुप-बी के कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी जबकि ग्रुप-सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में पांच फीसदी की अस्थायी कटौती की जाएगी.

कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अवधि को रोक दिया है. शुक्रवार को सरकार के एक आदेश में कहा गया कि जून से अगस्त तक की अवधि के लिए वेतन कटौती का फैसला अब जुलाई तक ही मान्य रहेगा. यानी की सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जुलाई तक प्रभावी रहेगी.

आदेश में यह भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को अगस्त माह से पूरी सैलरी मिलेगी. इसमें कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में आस्थगित वेतन प्राप्त कर सकते हैं या कैश के जरिए. जीपीएफ खाते में क्रेडिट विकल्प को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए, जून और जुलाई के महीनों के लिए स्थगित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक किस्त में किया जाएगा.

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आपको बता दें कि कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप-ए के कर्मचारियों के वेतन में 15 फीसदी, ग्रुप-बी के कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी जबकि ग्रुप-सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में पांच फीसदी की अस्थायी कटौती की जाएगी.

इन कर्मियों को भी राहत: जम्मू एंड कश्मीर बैंक के 2800 कर्मचारियों को वेतन जारी किया गया है. इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू-कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है. दरअसल एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे.

हर साल राज्य और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीवाली बोनस देती है. ऐसे में माना जा रहा है कि रेलवे के बाद केंद्र और राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को मिलने वाली आकर्षक बोनस का तोहफा देने से वंचित रख सकता हैं.- जानिए क्या है मामला

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