अस्‍थायी ड्यू्टी / स्‍थायी संचलन पर सड़क माइलेज भत्‍ता (आरएमए) की स्वीकार्यता: रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(अफसर) एडवाडजरी संंख्‍या: 39

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अस्‍थायी ड्यू्टी / स्‍थायी संचलन पर सड़क माइलेज भत्‍ता (आरएमए) की स्वीकार्यता: रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(अफसर) एडवाडजरी संंख्‍या: 39

अस्‍थायी ड्यू्टी / स्‍थायी संचलन पर सड़क माइलेज भत्‍ता (आरएमए) की स्वीकार्यता: रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(अफसर) एडवाडजरी संंख्‍या: 39

एडवाडजरी संंख्‍या: 39

दिनाक:- 12.07.2022

पी आर ओ: रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(अफसर) कार्यालय पुणे

विषय: अस्‍थायी ड्यू्टी / स्‍थायी संचलन पर सड़क माइलेज भत्‍ता (आरएमए) की स्वीकार्यता।

संदर्भ: भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्‍ली पत्र दिनांक 15.09.2017

प्राधिकार: डीजीओएस और एसएम पत्र संख्‍या बी/89621/आरएमए/एमओवी सी दिनांक 15 जून 2022

आपका ध्यान टीआर-2014 के नियम 51 के साथ पठित नियम 111 की ओर आकर्षित जाता है. जिसमें कहा गया है कि सड़क मार्ग से यात्रा के लिए अस्थायी ड्यूटी के दौरान, परिवहन निदेशालय, अधिमानतः संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी की निर्धारित दरों के अनुसार सड़क का माइलेज स्वीकार्य है। और जहां संबंधित राज्यों या पड़ोसी राज्‍यों परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई हैं वहां भी उक्त निर्धारित दरें स्वीकार्य होंगी। यदि ऐसा भी नहीं है तो वित्त मंत्रालय, नई दिल्‍ली के दिनांक 13.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन एवं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के दिनांक 15.09.2017 के पत्रानुसार सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में अस्थायी इयूटी मूव पर सड़क माईलेज भत्ता (RMA) रु.24/- प्रति किलोमीटर की दर से स्‍वीकार्य होगा।

रक्षा मंत्रालय के प्रत्र संख्‍या 12630/Mov C/242/D(Mov)/2017 दिनांक 15/09/2017 के पैरा (ए)(iii)(बी) मे कहा गया है कि रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा के मामले में, सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन की अनुमति है बशर्ते कि कुल किराया हकदारी ट्रेन यात्रा की श्रेणी के किराये से अधिक न हो।

रक्षा मंत्रालय के उक्त पत्र के पैरा 2 (डी) में कहा गया है कि सड़क मार्ग से यात्रा के लिए माइलेज भत्ता निर्धारित दरों के अनुसार होगा। उन स्थानों के लिए जहॉं संबंधित राज्य या पड़ोसी राज्‍य के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है. रू 24/- प्रति किमी की दर से स्वीकार किया जाएगा।

संबंधित राज्यों/क्षेत्र के लिए लागू दरें आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध दरों पर आधारित होगी जैसा कि संबंधित राज्य परिवहन प्राधिकरण (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा अपलोड किया गया है। इन सरकारी पत्रों की प्रयोज्‍यता 01 जुलाई 2017 से प्रभावी है।

यह कृपया आपकी जानकारी के लिए है।

यह पीसीडीए(ओ), पुणे के अनुमोदन से जारी ।

सादर,

लहना सिंह, भारलेसे
उप नियंत्रक

Source: PCDA (O) PDF View/Download

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