Cancer Treatment Facilities to CGHS Beneficiaries – Details सीजीएचएस लाभार्थियों को कैंसर उपचार सुविधाएं

HomeCghs

Cancer Treatment Facilities to CGHS Beneficiaries – Details सीजीएचएस लाभार्थियों को कैंसर उपचार सुविधाएं

Cancer Treatment Facilities to CGHS Beneficiaries – Details सीजीएचएस लाभार्थियों को कैंसर उपचार सुविधाएं

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 996
TO BE ANSWERED ON 22ND JULY, 2022

“CANCER TREATMENT FACILITIES TO CGHS BENEFICIARIES”

996 SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH:
SHRIMATI CHINTA ANURADHA:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:-

(a) the details of Cancer treatment facilities extended to CGHS beneficiaries;

(b) the details of maximum amount covered under Central Government Health Scheme for Cancer Patients;

(c) whether the Scheme has benefited Cancer Patients from Andhra Pradesh; and

(d) if so, the number of the beneficiaries benefitted under the scheme from Andhra Pradesh during each of the last three years and the current year?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)

(a) to (d): Central Government Health Scheme (CGHS) is contributory health scheme. The beneficiaries are entitled to avail cancer treatment in Government hospitals, Regional Cancer Institutes, private hospitals empanelled under CGHS and in non-empanelled hospitals also with requisite permission. Reimbursement of treatment expenditure is made as per CGHS rates by the concerned Department in case of serving beneficiaries including those from Andhra Pradesh. Cashless treatment facilities are available to pensioner beneficiaries including those from Andhra Pradesh. Speciality-wise treatment data is not maintained under the scheme.

***

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 996
22 जुलाई, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस लाभार्थियों को कैंसर उपचार सुविधाएं

996. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ:
श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सीजीएचएस लाभार्थियों को दी गई कैंसर उपचार सुविधाओं का ब्यौरा क्‍या है;

(ख) कैंसर रोगियों के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम धनराशि का ब्यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या इस योजना से आंध्र प्रदेश के कैंसर रोगियों को लाभ मिला है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) एक अंशदायी योजना है। लाभार्थी सरकारी अस्पतालों, क्षेत्रीय कैंसर संस्थानों, सीजीएचएस के तहत निजी अस्पतालों तथा अपेक्षित अनुमति सहित गैर-पैनलबद्ध अस्पतालों में भी कैंसर के उपचार का लाभ लेने के पात्र है। आंध्र प्रदेश के कार्यरत लाभार्थियों सहित कार्यरत लाभार्थियों के मामले में उपचार के व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा सीजीएचएस दरों के अनुसार की जाती है। आंध्र प्रदेश के पेंशनधारी लाभार्थियों सहित पेंशनधारी लाभार्थियों के लिए नकदरहित उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस योजना के तहत स्पेशलिटी-वार उपचार संबंधी डेटा नहीं रखा जाता है।

Source: Lok Sabha PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0