अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

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अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

 

अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी – केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021

सं.28/90/2022-पी&पीडब्ल्यू(बी)/8297
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्‍ली, दिनांक 02 अक्तूबर, 2022…

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अर्हक सेवा का आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी।

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।

2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 30 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी द्वारा सेवा के अठारह वषे पूरे करने पर और अधिवर्षिता की तारीख से पूर्व पांच वर्ष की सेवा बाकी रहने पर, कार्यालयाध्यक्ष, लेखा अधिकारी से परामर्श करके, ऐसे सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवा का सत्यापन करेगा, अर्हक सेवा का अवधारण करेगा और इस प्रकार अवधारित सेवा की अहक अवधि को फॉर्मेट-4 में उसे संसूचित करेगा।

3. सेवा के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, नियम 57 के उपनियम (1) के खंड (क) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। इस नियम के अधीन किया गया सत्यापन अंतिम माना जाएगा और उस पर तब तक पुनः विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी शर्तों को, जिनके अधीन सेवा पेंशन के लिए अहता प्राप्त करती है, प्रशासित करने वाले किन्‍हीं नियमों और आदेशों में तदनन्तर किसी परिवर्तन के कारण ऐसा करना आवश्यक न हो।

4. इस नियम में यह प्रावधान है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उपनियम (1) के अधीन विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान अहंक सेवा का प्रमाणपत्र जारी किया जाना अपेक्षित था, ऐसे सरकारी कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्हें उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः उक्त प्रमाणपत्र जारी किया गया, और शेष मामलों में उक्त प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के कारणों को दर्शाने वाली एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी तक प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को, सौंपी जाएगी।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के अधीन अहक सेवा के आवधिक सत्यापन और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी के संबंध में उपरोक्त उपबंधों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबदध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।

(एस. चक्रवर्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
सभी मंत्रालय/विभाग/संगठन,
(मानक सूची के अनुसार)

In English: Periodic verification of qualifying service under the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 and monitoring at the level of Secretary of the Administrative Ministry/Department

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