Demands for reverting to Old Pension Scheme – Latest Information पुरानी पेंशन योजनाको वापस शुरू करने की मांग पर अद्यतन सूचना

HomePensionnew pension scheme

Demands for reverting to Old Pension Scheme – Latest Information पुरानी पेंशन योजनाको वापस शुरू करने की मांग पर अद्यतन सूचना

Demands for reverting to Old Pension Scheme – Latest Information पुरानी पेंशन योजनाको वापस शुरू करने की मांग पर अद्यतन सूचना

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS’ WELFARE)

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1888
(TO BE ANSWERED ON 16.03.2023)

DEMANDS FOR REVERTING TO OLD PENSION SCHEME

1888 SHRI DEEPENDER SINGH HOODA:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government has received representations from various Unions/ Associations of Central Government Employees from all across the country to discontinue the New Pension Scheme (NPS) and implement the Old Pension Scheme (OPS);

(b) if so, the action taken by Government to meet their demands;

(c) whether Government is considering to revert to the Old Pension Scheme (OPS); and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Representations have been received from time to time offering inputs on different aspects of National Pension System.

The National Pension System (NPS) was introduced for Central Government employees vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 for all new recruits joining the Central Government service (except armed forces) from 01.01.2004.

On introduction of the National Pension System, the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were amended. Accordingly, the benefits of old pension scheme under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 are not admissible to the Central Government civil employees appointed on or after 01.01.2004, under the amended rules.

Government of India has taken many steps for streamlining of NPS for Central Government employees and to protect the interest of the subscribers. These include enhancement of Government’s contribution from the earlier 10% of Pay plus DA to 14% of Pay plus DA, freedom of choice of selection of Pension Funds and pattern of investment to subscribers, payment of compensation for non-deposit or delayed deposit of NPS contributions for any period during 2004-2012, tax exemption under Section 80C of the Income Tax Act, 1961 and increase in tax exemption limit for lump sum withdrawal on exit from earlier 40% to 60% of the amount due, making the entire withdrawal exempt from income tax, framing of Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 and setting up of an oversight mechanism in Ministries/Departments for implementation of NPS.

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1888
(दिनांक 16.03.2023 को उत्तर दिया जाना है)

पुरानी पेंशन योजनाको वापस शुरू करने की मांग

1888. श्री दीपेन्द्र सिंह हुडडा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नई पेंशन योजना ( एनपीएस) को बंद करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने के लिए देश भर से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की विभिन्‍न यूनियन/संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कया कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): राष्ट्रीय पेंशन प्रणाल्री के विभिन्‍न पहलुओं पर इनपुट दे ते हुए, समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22 .12.2003 की अधिसूचना सं.5/7/2003-ई.सी.बी.एंडपी.आर द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए,01.01.2004 से केंद्रीय सरकार की सेवा में होने वाली सभी नई भर्तियों (सशस्त्र बल्रों को छोड़कर) के लिए , राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को लागू किया गया था।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) लागू होने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 में संशोधन किए गए । तद्गुसार, संशोधित नियमों के अधीन, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन पुरानी पेंशन योजना के हितलाभ, दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त केंद्र सरकार के सिवित्र कर्मचारियों पर त्रागू नहीं हैं।

भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने तथा अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के अंशदान को पूर्व के वेतन + डीए के 10% से बढ़ाकर वेतन+डीए का 14% करना, अभिदाताओं को पेंशन निधि और निवेश पद्धति के चयन के लिए विकल्‍प की स्वतंत्रता, 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस में जमा न किए गए या देरी से जमा किए अंशदान के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 80सी के अधीन कर छूट और देय राशि की एकमुश्त निकासी के लिए कर छूट की सीमा को पूर्व के 40% से बढ़ाकर 60% करना ताकि पूरी निकासी को आयकर से छूट प्राप्त हो, केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 तैयार करना और एनपीएस के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों /विभागों में निगरानी तंत्र को स्थापित करना, शामिल हैं।

View/Download the PDF

COMMENTS

WORDPRESS: 0