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Air travel on official tour where the cost of air passage is not borne by the Government of India – clarification by Finance Ministry

Air travel on official tour where the cost of air passage is not borne by the Government of India – clarification by Finance Ministry

No. 19024/1/2009-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
New Delhi, the 31st December, 2018.
OFFICE MEMORANDUM

Sub: Air travel on official tour where the cost of air passage is not
borne by the Government of India – clarification reg.

The undersigned is directed to refer this Department’s O.M. dated
07.06.2016 and 26.07.2016 regarding delegation of powers to Financial Advisors (FAs) of the
Ministries/Departments to accord relaxation for travel by airlines other than Air India both domestic and
international including individual cases of officials of Central Government and autonomous bodies. Several
references have been received in this Department seeking clarification as to whether relaxation is
required in case the cost of air passage is not borne by the Government of India.

2. The matter has been examined in this Department and it is clarified that
in case the cost of air passage is not borne by the Government of India, relaxation is not required
to be obtained from the Financial Advisors of the concerned Ministry/ Department. 
3. Further clarification, if any, in this regard may be handled by
Financial Advisers of the concerned Ministry/Department. 
4. This is issued with the approval of Finance Secretary. 
(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India
To,
All Ministries and Departments of the Government of India as per standard
distribution list.
Copy to:- C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.

फा.सं. 19024/1/2009-ई.IV
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
***
नई दिल्‍ली, 31 दिसम्बर, 2018
कार्यालय ज्ञापन
विषय: सरकारी दौरे पर हवाई यात्रा, जहां हवाई यात्रा की लागत भारत सरकार
द्वारा वहन नहीं की जाती –  स्पष्टीकरण के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 07.06.2016 और 26.07.2016 के कार्यालय
ज्ञापनों का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है जो केन्द्र सरकार और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों
के अलग-अलग मामलों सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्राओं के लिए एयर इंडिया से भिन्‍न एयरलाइन्स से
हवाई यात्रा करने हेतु छूट देने के लिए मंत्रालयों/विभागों के वित्त सलाहकारों को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध
में हैं। इस विभाग में यह स्पष्टीकरण मांगते हुए अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि क्या भारत सरकार द्वारा हवाई
यात्रा की लागत वहन न किए जाने के मामले में छूट प्राप्त करना अपेक्षित है। 

2. इस मामले की इस विभाग में जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि
हवाई यात्रा की लागत भारत सरकार द्वारा वहन नहीं की जाती है तो संबंधित मंत्रालय/विभाग के
वित्त सलाहकारों से छूट प्राप्त किया जाना अपेक्षित नहीं है। 
3. इस संबंध में और आगे स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के संबंध में संबंधित
मंत्रालय/विभाग के वित्त सलाहकार द्वारा विचार किया जा सकता है। 
4. इसे वित्त सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है। 
(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार
सेवा में,
भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।
प्रतिलिपि:- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि
(मानक पृष्ठाकंन सूची के अनुसार)।
[https://doe.gov.in/sites/default/files/OM%20dated%2031.12.2018_1.pdf] 

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