Standard Deduction for tax calculation available on the gross salary सकल वेतन पर उपलब्ध कर गणना के लिए मानक कटौती

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Standard Deduction for tax calculation available on the gross salary सकल वेतन पर उपलब्ध कर गणना के लिए मानक कटौती

Standard Deduction for tax calculation available on the gross salary of salaried employees वेतनभोगी कर्मचारियों के सकल वेतन पर उपलब्ध कर गणना के लिए मानक कटौती

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. – 558
ANSWERED ON 07.02.2023

STANDARD DEDUCTION FOR TAX CALCULATION

5538. SHRI VIKRAMJIT SINGH SAHNEY:
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the fact that tax experts have recommended an increase in Standard Deduction for tax calculation available on the gross salary of salaried employees;

(b) if so, the increase in Standard Deduction for tax calculation on gross salary of salaried employees since 2018, year-wise;

(c) the amount of tax incentives for the salaried class provided by Government since 2018,year-wise and State-wise; and

(d) the details of the other financial incentives given to salaried employees by Government since 2018, year-wise?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a) The proposals in this regard have been examined during various budgetary exercises and the outcomes are reflected in the Finance Bills in the respective years.

(b) Section 16 of the Income-tax Act, 1961 (the Act), inter alia, provides for certain deductions in computing income chargeable under the head “Salaries”. Finance Act, 2018 amended section 16 of the Act to allow a standard deduction up to Rs. 40,000 or the amount of salary, whichever is less. The value of the deduction has been increased from Rs. 40,000 to Rs. 50,000 by the Finance Act, 2019.

(c) Since “salaried employees” is not a separate category of taxpayer under the Act (as an individual may have income from sources other than salaried also), data regarding tax incentives for salaried class in not separately maintained.

(d) There are no other financial incentives related to taxes given to salaried employees by the
Government.

***

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 558
(जिसका उत्तर मंगलवार, 7 फरवरी, 2023/18 माघ, 1944 (शक) को दिया जाना है)

*कर गणना के लिए मानक कटौती” ”

558. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी:
क्या वित्त यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि कर विशेषज्ञों ने वेतनभोगी कर्मचारियों के सकल वेतन पर उपलब्ध कर गणना के लिए मानक कटौती में वृद्धि की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2018 से वेतनभोगी कर्मचारियों के सकल वेतन पर कर गणना के लिए मानक कटौती में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) वर्ष 2018 से वेतनभोगी वर्ग के लिए सरकार द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी कर प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है; और

(घ) वर्ष 2018 से सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को दिए गए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों का वर्ष-वार ब्यौरा क्‍या है ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) इस संबंध में विभिन्न बजटीय अभ्यासों के दौरान प्रस्तावों की जांच की गई है और संबंधित वर्षों के वित्त विधेयकों में इसके परिणाम देखे जा सकते हैं।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 (यह अधिनियम) की धारा 16 में, अन्य बातों के साथ-साथ, “वेतन” शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में कुछ कटौतियों के लिए प्रावधान हैं। वित्त अधिनियम, 2018 के द्वारा अधिनियम की धारा 16 को संशोधित किया था ताकि 40, 000 रू. तक की मानक कटौती या वेतन की राशि, जो भी कम हो, को अनुमति दी जा सके। वित्त अधिनियम, 2019 के द्वारा कटौती के मूल्य को 40, 000 रू. से बढाकर 50, 000 रू. कर दिया गया है।

(ग) चूंकि इस अधिनियम (चूंकि एक विशिष्ट व्यक्ति के पास वेतन के अतिरिक्त भी अन्य स्रोतों से आय हो सकती है) के तहत करदाताओं की »वेतनभोगी कर्मचारी” नामक कोई अलग श्रेणी नहीं है, इसलिए वेतनभोगी श्रेणी के लिए कर प्रोत्साहनों के संबंध में डेटा अलग से नहीं रखा जाता है।

(घ) सरकार के द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों को करों से संबंधित कोई अन्य वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है।

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