States adopting National Pension Scheme नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने वाले राज्य – Details and no proposal under consideration for CG Employees

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States adopting National Pension Scheme नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने वाले राज्य – Details and no proposal under consideration for CG Employees

States adopting National Pension Scheme नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने वाले राज्य – Details and no proposal under consideration of Government of India for restoration of old pension scheme in respect of Central Government employees recruited on or after 01.01.2004 on the lines of those States

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES
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RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 1505
TO BE ANSWERED ON 14th MARCH, 2023 (TUESDAY)/ 23 PHALGUNA, 1944 (SAKA)

STATES ADOPTING NATIONAL PENSION SCHEME

1505. Shri Ram Nath Thakur

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the states which have implemented the National Pension Scheme;

(b) the liability along with interest payable towards OPS by the employees of the States implementing the said scheme;

(c) the names of OPS implementing States that are demanding deposits;

(d) the action taken by Government to give deposits under OPS so that the employees can be benefitted; and

(e) whether Government is considering re-implementation of OPS on the lines of those States?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)
(a) and (b) The National Pension System (NPS) was introduced by the Government of India vide notification dated 22.12.2003 to replace the defined benefit pension system by defined contribution pension scheme in order to provide old age income security in a fiscally sustainable manner and to channelize small savings into productive sectors of the economy through prudential investments. It was made mandatory for all new recruits to the Government service (except armed forces) with effect from 01.01.2004, and has also been rolled out for all citizens with effect from 01.05.2009, on voluntary basis. As informed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), 26 State Governments except the State Government of Tamil Nadu and the State Government of West Bengal, have notified and implemented NPS for their employees. As such liability under Old Pension Scheme (OPS)- a defined benefit pension system- is an unfunded liability of State Government, which will be met from their future revenues.

(c) and (d) The State Governments of Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, Punjab, and Himachal Pradesh have informed the Central Government/PFRDA about their decision to restart Old Pension Scheme (OPS) for their State Government employees, and have requested refund of corpus accumulated under NPS. There is no provision under Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 read along with PFRDA (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015, and other relevant Regulations, vide which the accumulated corpus of the subscribers viz Government contribution, Employees’ contribution towards NPS along with accruals, can be refunded and deposited back to the State Government.

(e) There is no proposal under consideration of Government of India for restoration of old pension scheme in respect of Central Government employees recruited on or after 01.01.2004 on the lines of those States.

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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1505
जिसका उत्तर 14 मार्च, 2023/23 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया गया

नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने वाले राज्य

1505. श्री राम नाथ ठाकुर:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल पेंशन स्कीम (ओपीएस) किन-किन राज्यों ने लागू की है;

(ख) उक्त योजना लागू करने वाले राज्यों के कर्मचारियों की ओपीएस में ब्याज सहित कितनी देनदारी बनती है;

(ग) ओपीएस लागू करने वाले कौन-कौन से राज्य जमा राशि की मांग कर रहे हैं;

(घ) ओपीएस के तहत जमा राशि देने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जिससे कर्मचारियों का हित हो सके; और

(ड) क्या केन्द्र सरकार ओपीएस को उन राज्यों की तरह पुन: लागू करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से सम्पोषणीय तरीके से वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से छोटी बचत को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में चैनैलाइज करने के लिए निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के माध्यम से आरंभ किया गया था। इसे दिनांक 01.01.2004 से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और सभी नागरिकों के लिए भी इसे स्वैच्छिक आधार पर दिनांक 01.05.2009 से लागू कर दिया गया है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तमिलनाडु राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को छोड़कर 26 राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अधिसूचित और लागू किया है। इस प्रकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के अंतर्गत देयता – एक निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली – राज्य सरकार की एक गैर वित्तपोषित देयता है, जिसे उनके भविष्य के राजस्व से पूरा किया जाएगा।

(ग) और (घ): राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः आरंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार/ पीएफआरडीए को सूचित किया है और एनपीएस के तहत संचित कार्पस वापस करने का अनुरोध किया है। पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 और अन्य संबंधित विनियमों के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एनपीएस में उपचित राशि सहित अभिदाताओं के संचित कार्पस अर्थात्‌ सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान को राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई उपबंध नहीं है।

(ड): उन राज्यों की तर्ज पर दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को पुन: आरंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

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