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Reservation in Jobs for SCs/STs अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

Reservation in Jobs for SCs/STs अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

Guidelines have been issued from time to time to all Ministries/Departments to strictly observe and implement the reservation policy of the Government. Instructions also provide that negligence or lapse in following the orders relating to the reservation policy are to be viewed seriously and suitable action is to be taken promptly by the concerned authorities in such cases.

Reservation is provided to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes to the extent of 15%, 7.5% and 27%, respectively, in case of direct recruitment on all India basis by open competition. In case of direct recruitment on all India basis, otherwise than by open competition, the percentage fixed is 16.66% for Scheduled Castes, 7.5% for Scheduled Tribes and 25.84% for Other Backward Classes.

As per the DoPT guidelines dated 04.01.2013, all Ministries/Departments are required to nominate Liaison officers at least in the rank of Deputy Secretary, and Special Reservation Cells for enforcement of orders related to reservation in posts and services of the Central Government are also to be set up.

सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन और कार्यान्वयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अनुदेशों में यह भी निदेश दिया गया है कि आरक्षण नीति से संबंधित आदेशों के अनुपालन के मामले में लापरवाही अथवा चूक करने को गंभीरता से लिया जाए तथा ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारियों दवारा समय पर उचित कार्रवाई की जाए।

खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 15%, 7.5% एवं 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। खुली प्रतियोगिता से इतर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 25.84% आरक्षण निर्धारित किया गया है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 04.01.2013 के दिशाजनिर्देशों के अनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों को कम से कम उप सचिव की रैंक वाले संपर्क अधिकारी को नामांकित करना तथा केन्द्र सरकार के पदों ओर सेवाओं में आरक्षण से संबंधित आदेशों को लागू करने के लिए विशेष आरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना करना अपेक्षित होता है।

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The above mentioned statement was submitted by DoPT in reply of undermentioned Question in Rajya Sabha उपर्युक्‍त वर्णित व‍िवरण डीओपीटी द्वारा निम्‍नल‍िख‍ित प्रश्‍न के उत्‍तर में राज्‍यसभा में प्रस्‍तुत किया गया था :-

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)
RAJYA SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 2828

(TO BE ANSWERED ON 12.12.2019)

RESERVATION IN JOBS FOR SCs/STs

†2828. SHRIMATI KANTA KARDAM:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been issued by Government to follow the provisions regarding reservation strictly in jobs for Scheduled Castes and Other Backward Classes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the benefit of the reservation is being provided equally to all targeted categories, if so, the details thereof; and

(d) the steps being taken by Government for an effective implementation of the provision of reservation with respect to Scheduled Castes and Other Backward Classes?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER’S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (d): Yes Sir.  **As above**

 

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2828

(दिनांक 12.12.2019 को उत्तर के लिए)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण

2828. श्रीमती कान्ता कर्दम:
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण संबंधी उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ग) क्या आरक्षण का लाभ सभी लक्षित श्रेणियों को समान रूप से दिया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में आरक्षण के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (घ) : जी, हां। ** उपर्युक्‍त **

Source: Rajya Sabha
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